RAIPUR Commissionerate Bulletin 7 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 7 April 2026
रायपुर पुलिस प्रेस ब्रीफिंग (07-04-2026) के अनुसार, शहर के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। यह रिपोर्ट विशेष रूप से कानून के छात्रों और पुलिस अधिकारियों के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग को समझने हेतु तैयार की गई है:
रायपुर पुलिस अपराध समीक्षा समाचार (प्रातः काल: 07.04.2026)
1. हत्या एवं गंभीर अपराध (Heinous Crimes)
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थाना उरला: दिनांक 05-04-26 की रात कुम्हारी स्थित गर्ग एग्रो इण्डस्ट्रीज में आरोपी रमाकांत तिवारी ने संतोष सोनवानी के सिर पर लोहे की पाइप से वार कर उसकी हत्या कर दी । पुलिस ने बीएनएस धारा 103-1 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है ।
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थाना पुरानीबस्ती एवं खरोरा: इन क्षेत्रों से दो नाबालिग लड़कियों (क्रमशः 13 वर्ष और 14 वर्ष) के अपहरण की सूचना है । अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस धारा 137-2 (अपहरण) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है ।
2. सड़क दुर्घटनाएं एवं लापरवाही (Road Accidents – Sec 106-1, 281 BNS)
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थाना कोतवाली: दुबे चौक पर एक अज्ञात चार पहिया वाहन चालक ने प्रदीप कुमार धीवर (55 वर्ष) को टक्कर मार दी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई ।
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थाना माना कैम्प: माना बस्ती में सड़क पर बिना संकेतक लाइट के खड़ी एक ट्रेलर वाहन (CG 04-JC/6675) से टकराकर बाइक सवार तमन्नेय खान (59 वर्ष) की मृत्यु हो गई ।
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थाना विधानसभा: रिंग रोड नं. 03 पर अज्ञात मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही से खेलू धीवर (40 वर्ष) की मृत्यु हो गई ।
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थाना आमानाका, खमतराई एवं खम्हारडीह: इन क्षेत्रों में तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने (धारा 281) के कारण कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और लोग घायल हुए हैं ।
3. मारपीट एवं घरेलू विवाद (Assault and Disputes)
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थाना तेलीबांधा: घरेलू विवाद को लेकर आरोपी सूरज खुटे ने सोनिया सोनवानी को जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की । धाराएँ: 296, 115-2, 351-2 BNS ।
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थाना आमानाका: ड्यूटी पर तैनात यातायात कर्मी के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करने पर आरोपी राम सिंह के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने (धारा 132, 221) का मामला दर्ज हुआ है ।
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थाना नेवरा एवं मंदिरहसौद: पुरानी रंजिश और पैसे के लेनदेन को लेकर मारपीट की घटनाएं दर्ज की गई हैं ।
4. चोरी एवं संपत्ति संबंधी अपराध (Theft and Property Crimes)
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थाना सिविल लाईन: ऑक्सीजोन गार्डन पार्किंग से सुनील कुमार की होंडा शाइन (CG 04-LK/1916) चोरी हो गई ।
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थाना टिकरापारा: संतोषी नगर चौक से बजाज पल्सर (CG 12-BA/5981) की चोरी दर्ज की गई है ।
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थाना मंदिरहसौद: तुलसी स्थित कंक्रीट प्लांट में घुसकर अज्ञात चोरों ने मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर और कॉपर वायर सहित कुल ₹95,000 की संपत्ति चोरी की ।
5. जुआ, सट्टा एवं आबकारी मामले (Special & Local Laws)
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थाना अभनपुर: ग्राम टोकरो में जुआ खेलते हुए रितेश गणेशवानी और अन्य से ₹6,34,000 की नगदी जप्त की गई ।
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थाना खमतराई: ट्रांसपोर्ट नगर में ऑनलाइन सट्टा लिखते हुए नेमीचंद साहु को गिरफ्तार कर मोबाइल और नगदी जप्त की गई ।
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सार्वजनिक शराब सेवन (आबकारी एक्ट 36-च): उरला, तेलीबांधा, खम्हारडीह, टिकरापारा और खरोरा थानों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले कुल 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

कानून एवं पुलिस सामान्य ज्ञान (BNS महत्वपूर्ण धाराएं)
कानून के छात्रों के लिए पुरानी IPC और नई BNS धाराओं के बीच के बदलावों को समझना आवश्यक है:
| अपराध का स्वरूप | पुरानी IPC धारा | नई BNS धारा | संक्षिप्त विवरण |
| हत्या | 302 | 103(1) | किसी व्यक्ति की जानबूझकर हत्या करना। |
| लापरवाही से मृत्यु | 304A | 106(1) | लापरवाही से वाहन चलाने या किसी कृत्य से मृत्यु कारित करना। |
| साधारण मारपीट | 323 | 115(2) | स्वेच्छा से चोट पहुँचाना। |
| अपहरण | 363 | 137(2) | किसी नाबालिग या व्यक्ति का अवैध अपहरण। |
| गाली-गलौज | 294 | 296 | अश्लील कृत्य या शब्द (सार्वजनिक शांति भंग)। |
| लापरवाही से वाहन चलाना | 279 | 281 | सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से गाड़ी चलाना। |
| चोरी | 379 | 303(2) / 305 | संपत्ति की अवैध चोरी। |
| आपराधिक धमकी | 506 | 351(2) | जान से मारने या नुकसान पहुँचाने की धमकी देना। |
नोट: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने या उपद्रव करने से संबंधित है, जिसके तहत पुलिस को तत्काल गिरफ्तारी का अधिकार होता है।
रायपुर पुलिस द्वारा इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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