RAIPUR Commissionerate Bulletin 2 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 2 April 2026
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी 02 अप्रैल 2026 के प्रेस नोट के आधार पर पिछले 24-48 घंटों में शहर के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है । कानून के छात्रों, पुलिसकर्मियों एवं आम नागरिकों की जागरूकता के लिए मामलों को थानावार और लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।
थानों के अनुसार दर्ज अपराधों का विस्तृत विवरण
गोलबाजार थाना
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मामला 1 (नकबजनी): दिनांक 31-03-26 की रात से 01-04-26 की सुबह के मध्य नरेंद्र बैगल्स स्टोर, बंजारी रोड में अज्ञात चोर ने दुकान का ताला तोड़कर 3,50,000 रुपये नकद और 1 मोबाइल फोन चोरी कर लिया । पीड़ित मनीष कुमार जैन की शिकायत पर BNS की धारा 331-4, 305 के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
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मामला 2 (वाहन चोरी): दिनांक 01-04-26 को शास्त्री बाजार के पास अज्ञात चोर द्वारा पीड़ित सुरेंद्र सिन्हा की सीबी शाइन मोटरसाइकिल (कीमत 10,000 रुपये) चोरी कर ली गई । BNS की धारा 303-2 के तहत मामला दर्ज है ।
तेलीबांधा थाना
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मामला (अपहरण): दिनांक 01-04-26 को तेलीबांधा क्षेत्र से एक अज्ञात आरोपी द्वारा 17 वर्षीय बालिका का बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया । मामले में BNS की धारा 137-2 के तहत अपराध कायम किया गया है ।
दीनदयाल उपाध्याय (डीडी) नगर थाना
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मामला 1 (अपहरण): सुंदरनगर क्षेत्र में 01-04-26 को 15 वर्षीय बालक का अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण किया गया । BNS की धारा 137-2 के तहत मामला दर्ज है ।
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मामला 2 (मारपीट/धमकी): जोरापारा रायपुरा में 01-04-26 को घरेलू विवाद में सबाना नामक आरोपी ने पीड़िता रुकैया खान के साथ गाली-गलौज और मारपीट की, तथा जान से मारने की धमकी दी । BNS धारा 296, 351-3, 115-2 के तहत मामला दर्ज है ।
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मामला 3 (आर्म्स एक्ट): सरोना रेलवे स्टेशन ओवर ब्रिज के पास 01-04-26 को आरोपी कमल साहू को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया । पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत कार्रवाई की है ।
गुढ़ियारी थाना
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मामला (अपहरण): दिनांक 31-03-26 को गुढ़ियारी से 15 वर्षीय बालिका का अपहरण अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया । BNS धारा 137-2 के तहत मामला पंजीबद्ध है ।
कोतवाली थाना
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मामला 1 (फर्जीवाड़ा): 15-07-23 से 01-04-26 के बीच आरोपी सोफिया खान द्वारा जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन कार्यालय (नगर निगम रायपुर) के नाम पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है । पीड़ित अख्तर अब्बास की शिकायत पर BNS की धारा 318-4, 337, 340 के तहत अपराध दर्ज हुआ है ।
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मामला 2 (वाहन चोरी): दिनांक 01-04-26 को जिला अस्पताल, नेहरूनगर के सामने से पीड़ित अशोक लूनिया की एक्टिवा चोरी हो गई । अज्ञात आरोपी के खिलाफ BNS धारा 303-2 के तहत केस दर्ज किया गया है ।
टिकरापारा थाना
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मामला 1 (साइबर धोखाधड़ी): 09-03-26 से 22-03-26 के बीच अज्ञात (एयरटेल पेमेंट बैंक खाता धारक) ने पीड़ित चोलाराम मरकाम के बैंक खाते से बिना जानकारी के 12 बार में 2,78,000 रुपये ट्रांसफर कर धोखाधड़ी की । BNS धारा 318-4 के तहत अपराध दर्ज है ।
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मामला 2 (सड़क दुर्घटना): संतोषी नगर चौक पर 31-03-26 को कार चालक फरहान ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाते हुए पीड़ित फराज अहमद खान की स्कूटी को टक्कर मार दी । BNS 281, 125 के तहत केस दर्ज है ।
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मामला 3 (मारपीट/धमकी): अरिहंत मेडिकल के सामने 01-04-26 को आरोपी राहुल सेन व उसके साथियों ने पीड़िता पूजा मानिकपुरी के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी । BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5 के तहत कार्रवाई की गई ।
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मामला 4 (मारपीट/धमकी): देवपुरी में 02-04-26 को कुछ अज्ञात लड़कों ने पीड़िता सना खान के साथ गाली-गलौज और मारपीट की । BNS 296, 351-2, 115-2, 3-5 के तहत मामला दर्ज है ।
खम्हारडीह थाना
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मामला (गैर इरादतन हत्या/दुर्घटना): शंकर नगर ओवर ब्रिज के पास 01-04-26 को अज्ञात कार (CG 04 QN 7800) चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए सुनील कुमार साहू को टक्कर मारी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई । BNS धारा 106 के तहत अपराध दर्ज है ।
सरस्वती नगर थाना
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मामला (वाहन चोरी): दिनांक 30-03-26 को गली 4 चौबे कॉलोनी से सर्वेश साहू की बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हो गई । BNS धारा 305 के तहत मामला दर्ज है ।
विधान सभा थाना
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मामला (मारपीट/धमकी): दिनांक 30-03-26 को सड्डू में आरोपी कमलेश बैरागी ने शराब के नशे में पीड़िता नैना बैरागी और उनकी बुआ के साथ गाली-गलौज व मारपीट की । BNS 296, 115-2, 351-2 के तहत केस दर्ज है ।
धरसींवा थाना
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मामला (मारपीट): 31-03-26 को हनुमान इस्पात कम्पनी, सिलतरा में हंसी-मजाक को लेकर आरोपी सीतल निषाद और गोपी निषाद ने पीड़ित सुरेंद्र कुमार यादव के साथ गाली-गलौज व मारपीट की । BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5 के तहत अपराध दर्ज है ।
अभनपुर थाना
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मामला (सड़क दुर्घटना): 29-03-26 को न्यू मोहन ढाबा, झांकी के पास मोटरसाइकिल (CG 04 KT 7231) चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर महेश कुमार साहू व तेजनाथ साहू को टक्कर मारी । BNS 281, 125 के तहत मामला दर्ज है ।
मंदिरहसौद थाना
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मामला 1 (मारपीट/विवाद): 31-03-26 को ग्राम कुटेरा में पानी भरने की बात पर आरोपी खेदन जांगड़े व 3 अन्य ने पीड़िता नंदनी चतुर्वेदी के साथ गाली-गलौज व डंडे से मारपीट की । BNS 296, 351-2, 115-2, 3-5 के तहत केस दर्ज है ।
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मामला 2 (आबकारी एक्ट): 01-04-26 को नकटी रोड पर आरोपी अनुज बघेल को अवैध रूप से ठेले में लोगों को शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया । आबकारी एक्ट 36-C के तहत कार्रवाई हुई ।

कानून के छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की महत्वपूर्ण धाराएं
ऊपर दिए गए पुलिस मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की जिन सामान्य धाराओं का उपयोग किया गया है, उनका विधिक अर्थ इस प्रकार है:
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BNS 137-2 (अपहरण): यह धारा किसी नाबालिग या व्यक्ति को बहला-फुसलाकर या जबरन ले जाने (Kidnapping/Abduction) से संबंधित है। (पूर्व में IPC की धारा 363)।
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BNS 303-2 और 305 (चोरी): संपत्ति की चोरी, विशेष रूप से वाहन चोरी या किसी निवास स्थान/परिसर से चोरी के मामलों में यह धाराएं लगाई जाती हैं। (पूर्व में IPC की धारा 379/380)।
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BNS 318-4 (धोखाधड़ी/छल): किसी व्यक्ति के साथ छल करना, साइबर फ्रॉड के जरिए पैसे निकालना या फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखा देना इसके अंतर्गत आता है। (पूर्व में IPC की धारा 420)।
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BNS 331-4 (नकबजनी / House-breaking): घर या दुकान का ताला तोड़कर अवैध प्रवेश और अपराध करने के मामलों में लागू। (पूर्व में IPC की धारा 457)।
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BNS 106 (लापरवाही से मौत): लापरवाही से वाहन चलाकर या किसी अन्य कृत्य से किसी की मृत्यु का कारण बनना। (पूर्व में IPC की धारा 304A)।
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BNS 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना): रैश ड्राइविंग (Rash Driving) के मामलों में प्रयुक्त होती है। (पूर्व में IPC 279)।
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BNS 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना): ऐसे कृत्य जिनसे दूसरों को गंभीर चोट आ सकती है। (पूर्व में IPC 337/338)।
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BNS 115-2 (जानबूझकर चोट पहुँचाना): हाथ, मुक्के या किसी साधारण वस्तु से मारपीट कर चोटिल करना। (पूर्व में IPC 323)।
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BNS 296 (अश्लील कृत्य/गाली-गलौज): सार्वजनिक रूप से या किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से अपशब्द कहना। (पूर्व में IPC 294)।
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BNS 351-2 / 351-3 (आपराधिक धमकी): किसी को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी (Criminal Intimidation) देना। (पूर्व में IPC 506)।
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BNS 3-5 (सामान्य आशय): जब कई व्यक्ति एक ही इरादे (Common intention) से कोई अपराध करते हैं, तो सभी को समान रूप से उत्तरदायी माना जाता है। (पूर्व में IPC धारा 34)।
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