RAIPUR 25 March 2026
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SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 25 March 2026
रायपुर पुलिस प्रेस ब्रीफिंग: 25 मार्च 2026 कानून के छात्रों एवं पुलिस कर्मियों के लिए दैनिक अपराध समीक्षा
दिनांक 25 मार्च 2026 को जारी पुलिस प्रेस ब्रीफिंग के अनुसार रायपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज प्रमुख आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। यह संकलन विशेष रूप से कानून के छात्रों और पुलिस अधिकारियों के अध्ययन एवं संदर्भ के लिए तैयार किया गया है।
विभिन्न थानों में दर्ज मामलों का विस्तृत विवरण
1. थाना: टिकरापारा
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घटना दिनांक एवं स्थान: 23-03-26, यादव होटल के पास भाठागांव ।
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आरोपी: गंगाधर कश्यप, काजल पाण्डे, खुशी ।
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पीड़ित: प्रिया कश्यप ।
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लागू धाराएं: बीएनएस (BNS) ।
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विवरण: घरेलू बात को लेकर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर चोट पहुंचाई गई ।
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(टिकरापारा थाने में इसी प्रकृति के दो अन्य मामले आरडीए कॉलोनी और संजय नगर में भी दर्ज हुए हैं, जिनमें क्रमशः कृष्ण मोहन गुप्ता और मोह. जावेद के खिलाफ धारा 296, 351-2, 115-2 के तहत मारपीट और धमकाने का अपराध दर्ज है ।)
2. थाना: दीनदयाल उपाध्याय (डीडी) नगर
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घटना दिनांक एवं स्थान: 08-03-26, कंचन गंगा फेस 2 ।
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आरोपी: 1 अज्ञात व्यक्ति ।
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पीड़ित: महेंद्र मोहन राठौर ।
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लागू धाराएं: आईटी एक्ट 66 डी, बीएनएस 318-4 ।
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विवरण: अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़ित के बैंक खाते से फोन पे (PhonePe) के माध्यम से दो बार में कुल 64 हजार रुपये निकालकर धोखाधड़ी की गई ।
3. थाना: खमतराई
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घटना दिनांक एवं स्थान: 20-02-26, रावाभाठा ।
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आरोपी: मनीष सिंह, रामकुमार साहु एवं महेंद्र कुमार ।
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पीड़ित: बिंदा बाई साहु ।
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लागू धाराएं: बीएनएस 61, 318-4, 336-3, 340-2, 3-5 ।
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विवरण: आरोपियों ने रावाभाठा स्थित भूमि प्राप्त करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचकर फर्जी इकरारनामा बनाया और प्रार्थिया का फर्जी अंगूठा निशान लगाकर उसे असली के रूप में न्यायालय में पेश किया ।
4. थाना: धरसींवा
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मामला 1 (सड़क दुर्घटना): दिनांक 24-03-26 को सांकरा बस स्टॉप के पास ट्रक क्र. सीजी 10-एबी/4511 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गन्नू निषाद को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई (बीएनएस 106-1) ।
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मामला 2 (स्वयं की लापरवाही): ग्राम मोहंदी में मृतक सिद्धार्थ टंडन की अपनी ही मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिरने से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई (बीएनएस 281, 106-1) ।
5. थाना: खम्हारडीह
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मामला 1 (संपत्ति विवाद): 25-02-26 को शंकरनगर में आरोपी राकेश थोतरे ने अनिल बलानी की भूमि पर बनी बाउंड्रीवॉल तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया और धमकी दी (बीएनएस 324-5, 329, 351-2) ।
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मामला 2 (मारपीट): 24-03-26 को नंदी चौक के पास शिव कुमार पटेल और धनेश्वरी पटेल द्वारा नम्रता पटेल के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई (बीएनएस 296, 351-3, 115-2, 3-5) ।
6. थाना: कोतवाली एवं उरला (मारपीट के मामले)
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कोतवाली: बैजनाथपारा में साहिल मेमन और 2 अन्य साथियों ने अब्दुल रेहान के साथ डंडे से मारपीट की (बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 3-5) ।
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उरला: राजेंद्रनगर में चंचल पासवान, सूरज और दिलखुश ने सचिन यादव को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की (बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 3-5) ।
7. सड़क दुर्घटनाएं (आमानाका, खरोरा, सिविल लाईन, नेवरा)
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आमानाका: टाटीबंद चौक पर ट्रक (NL 01- AK/2563) द्वारा कार को टक्कर मारना (बीएनएस 281) ।
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खरोरा: भैंसमुंडी खार में ट्रैक्टर (CG 22- AF / 3867) से गिरकर राजराम साहू की पहिए की चपेट में आने से मृत्यु (बीएनएस 106-1) ।
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सिविल लाईन: शंकरनगर में बस (CG 04- MR/3923) द्वारा एक्टिवा सवार सुनील कुमार को टक्कर मारकर घायल करना (बीएनएस 281, 125 ए) ।
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नेवरा: ट्रक (HA 46-E / 2507) द्वारा इनोवा कार को टक्कर मारना (बीएनएस 281) ।
8. थाना: राजेन्द्र नगर (असंवेदनशील अपराध)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 01-02-26, पचपेड़ी नाका ओवरब्रिज बस स्टॉप ।
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आरोपी: अज्ञात महिला ।
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विवरण: एक अज्ञात महिला ने 6 माह के नवजात शिशु को बस में “अभी आ रही हूँ” कहकर छोड़ दिया और फरार हो गई (बीएनएस 93) । चाइल्डलाइन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।
9. आबकारी अधिनियम के मामले (आरंग एवं खरोरा)
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आरंग: भानसोज में इंद्र कुमार निर्मलकर को ठेले में अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया (आबकारी एक्ट 36-सी) ।
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खरोरा: भंडारपुरी रोड पर घन सिंह बंजारे को आम जगह पर शराब पीते हुए पकड़ा गया (आबकारी एक्ट 36-च) ।
10. थाना: देवेन्द्रनगर (चोरी)
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घटना दिनांक: 27-11-25 ।
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विवरण: मैट्स बॉयज हॉस्टल से 1 मोबाइल और लैपटॉप (कीमती 50,000 रु) की चोरी (बीएनएस 305) ।

कानून के छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान (BNS धाराओं का विश्लेषण)
भारतीय न्याय संहिता (BNS), जो कि भारतीय दंड संहिता (IPC) का नया स्वरूप है, की उपर्युक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रमुख धाराओं का कानूनी अर्थ निम्नलिखित है:
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BNS 296 (अश्लील कार्य और गाने): यह धारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता या गाली-गलौज करने पर लागू होती है (पुराने IPC 294 के समकक्ष)।
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BNS 351 (आपराधिक धमकी – Criminal Intimidation): किसी व्यक्ति को डराना या जान से मारने की धमकी देना इसके अंतर्गत आता है (पुराने IPC 506 के समकक्ष)।
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BNS 115 (स्वेच्छया चोट पहुंचाना – Voluntarily Causing Hurt): यह धारा किसी को जानबूझकर शारीरिक चोट (हाथ-मुक्के या डंडे से) पहुंचाने के मामलों में लगाई जाती है (पुराने IPC 323 के समकक्ष)।
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BNS 106(1) (लापरवाही से मौत): यदि किसी व्यक्ति की मौत तेज या लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होती है, तो यह गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में दर्ज होता है (पुराने IPC 304A के समकक्ष)।
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BNS 281 (रैश ड्राइविंग): सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना, जिससे मानव जीवन को खतरा हो (पुराने IPC 279 के समकक्ष)।
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BNS 318(4) (धोखाधड़ी – Cheating): यह धारा साइबर फ्रॉड, संपत्ति विवाद में फर्जीवाड़े या छल करके पैसे ऐंठने के मामलों (जैसे फोन-पे फ्रॉड) में लागू होती है (पुराने IPC 420 के समकक्ष)।
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BNS 305 (आवास में चोरी): किसी घर, तंबू या जलयान में जो कि मानव आवास के रूप में उपयोग होता हो (जैसे हॉस्टल), वहां से संपत्ति की चोरी करना (पुराने IPC 380 के समकक्ष)।
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BNS 93: यह विशेष धारा बच्चों के परित्याग (Abandonment of child) से संबंधित है, जैसे कि राजेन्द्र नगर वाले मामले में 6 माह के शिशु को छोड़ दिया गया।
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