Categories

March 10, 2026

वेब न्यूज़ पोर्टल संघर्ष के स्वर

संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है।

Raipur

RAIPUR 10 March 2026 गुढ़ियारी में सट्टा, चाकूबाजी और मारपीट; सर्वाधिक प्रकार के अपराध दर्ज

RAIPUR 10 March 2026

सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।


📰 SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 10 March 2026


कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और आम नागरिकों के सूचनार्थ, रायपुर पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट (दिनांक 10.03.2026) के आधार पर विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है । इस बुलेटिन में बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत दर्ज मामलों, संपत्ति संबंधी अपराधों और आबकारी/आर्म्स एक्ट की कार्यवाहियों का समावेश है।


थानावार अपराध एवं घटनाओं का विवरण

1. थाना गंज

  • वाहन चोरी: 03 मार्च 2026 को गंजपारा शराब दुकान के पास से प्रार्थी छोटू निर्मलकर की होंडा शाइन मोटरसाइकिल (CG 04 MG / 4745) चोरी हो गई, जिसकी कीमत 15,000 रुपये है पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 303-2 के तहत मामला दर्ज किया है

  • मारपीट व धमकी: 04 मार्च 2026 को खारून रेल विहार कॉलोनी के पास पुरानी रंजिश के चलते आरोपी हिमांशु यादव और उसके 2 अन्य साथियों ने प्रार्थी दीपेश यादव के साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी इस मामले में बीएनएस की धारा 296, 115-2, 351-2 और 3-5 के तहत अपराध दर्ज किया गया है

2. थाना उरला

  • नकबजनी (चोरी): 08 मार्च 2026 को शहीद नगर बीरगांव में प्रार्थी बहुरा देवांगन के सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने अलमारी से सोने-चांदी के जेवर और 5000 रुपये नकद (कुल कीमत 45,000 रुपये) चोरी कर लिए बीएनएस की धारा 331-4 और 305-1 के तहत मामला दर्ज है

  • मारपीट: 04 मार्च 2026 को शहीद नगर बीरगांव में ही प्रार्थी सागर वर्मा के साथ आरोपी सुबद्र बारिक और अन्य ने गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी पुलिस ने बीएनएस धारा 296, 115-2, 351-2 और 3-5 के तहत मामला कायम किया है

3. थाना पुरानी बस्ती

  • गृह अतिचार व धमकी: 05 मार्च 2026 को वालफोर्ट हाईट भाठागांव में आरोपी विजय जग्गा एवं उसके साथियों ने प्रार्थिया विजय लक्ष्मी मौले के घर में जबरन प्रवेश किया आरोपियों ने मकान खाली करने की बात कहते हुए गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, जिस पर बीएनएस धारा 296, 351-2 और 333 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है

4. थाना खमतराई (क्रॉस एफआईआर)

  • साम्राज्य रेसीडेंसी के पास 09 मार्च 2026 को दो पक्षों के बीच विवाद हुआ

  • पहला मामला: पैसे के लेन-देन को लेकर आरोपी जय प्रकाश पांडे और अनुराग पांडे ने प्रार्थी जीतेंद्र कुमार गुप्ता के साथ मारपीट और गाली-गलौज की । (धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5)

  • दूसरा मामला: जमीन व दुकान एग्रीमेंट को लेकर आरोपी जीतेंद्र कुमार गुप्ता ने प्रार्थी अनुराग पांडे के साथ मारपीट व धमकी दी । (धारा 296, 351-2, 115-2)

5. थाना टिकरापारा एवं विधान सभा

  • टिकरापारा: 09 मार्च 2026 को बोरिया खुर्द में आरोपी सुंदर लाल और अन्य ने प्रार्थी राजीव धीवर के साथ गाली-गलौज और मारपीट की (धारा 296, 115-2, 3-5)

  • विधान सभा: 08 मार्च 2026 को सड्डू में महेश यादव की होंडा एक्टिवा (CG 04-K / 4182) अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई, जिस पर बीएनएस 303-2 दर्ज है

6. थाना नेवरा (सड़क दुर्घटना)

  • 04 मार्च 2026 को ग्राम कोनारी पुलिया के पास एक्टिवा (CG 04-NL / 8457) के चालक ने तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर शोभा घोष (25 वर्ष) को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई इस मामले में मर्ग जांच के बाद बीएनएस धारा 106-1 के तहत अपराध दर्ज किया गया है

7. थाना आरंग (सार्वजनिक संपत्ति नुकसान एवं आबकारी)

  • संपत्ति नुकसान: 05 मार्च 2026 को प्राथमिक कृषि सहकारी समिति भलेरा में समिति प्रभारी विष्णु साहू एवं अन्य सदस्यों द्वारा 18,440 बोरा धान में पानी डालकर उसे खराब करने का गंभीर मामला सामने आया है । इस पर छ.ग. लोसु अधि. की धारा 3 और बीएनएस धारा 324-5, 3-5 के तहत अपराध कायम हुआ है

  • आबकारी एक्ट: 09 मार्च 2026 को रानी सागर चौक, ग्राम बनरसी मोड़ और अमेठी मोड़ पर अवैध रूप से ठेले में शराब पिलाने के आरोप में जितेन्द्र टण्डन, पुरुषोत्तम साहू और चंद्रशेखर बंजारे को आबकारी एक्ट 36-सी के तहत गिरफ्तार किया गया

8. थाना गुढ़ियारी (सट्टा एवं आर्म्स एक्ट)

  • मारपीट: 09 मार्च को लक्ष्मण नगर में घरेलू बात पर धीरज कुमार साहु ने श्रीमती चंद्रप्रभा साहु के साथ मारपीट की (बीएनएस 296, 351-2, 115-2)

  • सट्टा: सूर्य नगर रेलवे पटरी के पास से आरोपी श्याम बारेकर को सट्टा-पट्टी और 1300 रुपये नकद के साथ जुआ एक्ट की धारा 6 के तहत पकड़ा गया

  • आर्म्स एक्ट: अशोकनगर शमशान घाट के पास से भानु प्रताप महिलांग को (धारा 25, 27) और रामनगर से मोहन साहू को (धारा 25) अवैध चाकू रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया

9. अवैध शराब पर अन्य थानों की कार्रवाई

  • खम्हारडीह व कोतवाली: आम जगह पर शराब पीने के आरोप में कचना से लक्ष्मी नारायण साहु और पुलिस लाइन के पास से लम्बोदर बेनिया को आबकारी एक्ट 36-च के तहत गिरफ्तार किया गया

  • गोबरा नवापारा: छाटा रोड नवापारा में ठेले पर अवैध रूप से शराब पिलाते हुए प्रेम कंसारी, सुखदेव टण्डन और रोहित देवांगन को आबकारी एक्ट 36-सी के तहत पकड़ा गया


कानून के छात्रों के लिए: बीएनएस (BNS) की महत्वपूर्ण धाराओं का सामान्य ज्ञान

इस प्रेस नोट में उल्लेखित भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराएँ कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों और पुलिस अधिकारियों के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। यहाँ उनका व्यावहारिक अर्थ बताया गया है:

  • BNS धारा 303(2) (चोरी): यह धारा किसी संपत्ति की चोरी के दंड का प्रावधान करती है (पुराने IPC की धारा 379 के समतुल्य)। वाहन चोरी जैसे अपराधों में इसे लागू किया जाता है।

  • BNS धारा 296 (अश्लीलता/गाली-गलौज): सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करना या किसी को भद्दी गालियां देकर उकसाना इस धारा के तहत आता है (पुराने IPC 294 के समान)।

  • BNS धारा 115(2) (स्वेच्छया चोट पहुँचाना): हाथ, मुक्के या किसी साधारण वस्तु से जानबूझकर शारीरिक चोट (Hurt) पहुँचाने पर यह धारा लगाई जाती है (पूर्व में IPC 323)।

  • BNS धारा 351(2) (आपराधिक धमकी): किसी व्यक्ति को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुँचाने की धमकी देना (Criminal Intimidation), जो कि पहले IPC 506 के तहत आता था।

  • BNS धारा 331(4) / 305 (गृह अतिचार व चोरी): घर का ताला तोड़कर (House Trespass) संपत्ति चुराने या नकबजनी के मामलों में इन धाराओं का प्रयोग होता है।

  • BNS धारा 106(1) (लापरवाही से मौत): तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर (Rash and Negligent Driving) किसी की मृत्यु का कारण बनने पर यह धारा लगाई जाती है (पूर्व में IPC 304A)।

(नोट: आबकारी एक्ट की धारा 36-सी/च सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने या अवैध रूप से पिलाने से संबंधित है, और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 प्रतिबंधित या खतरनाक हथियारों (जैसे बटनदार चाकू) को अवैध रूप से रखने पर लगाई जाती है।)



संकट में हों? घबराएं नहीं! अपने नजदीकी थाने का नंबर और स्थान जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: 🔗 यहाँ क्लिक करें। 

आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता।


 Chhattisgarh Police Apps के लिंक यहाँ से प्राप्त करें 

रायपुर जिले अंतर्गत सभी थानों के बीते दिनों में अपराध घटनाक्रम जानने के लिए हमारे WhatsApp चैनल में बने रहें ….. 

Sashakt App स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बड़ा कदम ‘सशक्त ऐप’ से अब जनता बनेगी पुलिस की ‘तीसरी आँख’

विशेष समाचार: ‘सशक्त एवं समृद्ध छत्तीसगढ़’ की झलक के साथ साल 2026 का कैलेंडर जारी

About The Author