RAIPUR 8 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 8 March 2026
यह रिपोर्ट जिले के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है, जो कानून और प्रशासन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है ।
1. भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत दर्ज शारीरिक और संपत्ति संबंधी अपराध
-
थाना नेवरा:
-
यह घटना 06-03-2026 को ग्राम सरोरा में हुई ।
-
BNS की धारा 296, 351-2, 115-2, और 3-5 के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
-
आरोपी मुकेश एवं उसके साथियों ने प्रसाद बांटने की बात को लेकर पीड़ित संजू मण्डावी के साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
-
-
थाना सिविल लाईन:
-
07-03-2026 को विनोबाभावे नगर में घटना घटित हुई ।
-
आरोपी राबिन मसीह पर BNS की धारा 296, 115-2, और 351-2 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
-
आरोपी ने खुशबु क्रिष्टी को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की ।
-
-
थाना आमानाका:
-
03-03-2026 को छठ तालाब के पास से एक वाहन चोरी का मामला सामने आया ।
-
अज्ञात आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 303-2 के तहत FIR दर्ज की गई है ।
-
मन्नु कुमार यादव की 20,000 रुपये कीमती सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल (CG 04 K/2093) चोरी कर ली गई ।
-
-
थाना मौदहापारा:
-
06-03-2026 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय परिसर में यह मामला सामने आया ।
-
मोबाइल धारक अभिषेक घोरे के खिलाफ BNS धारा 296 और 351-2 दर्ज की गई है ।
-
आरोपी ने डॉ. नरेंद्र प्रसाद नर्सिंग को फोन पर गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी ।
-
-
थाना उरला एवं खमतराई:
-
उरला में (04-03-2026) आरोपी राहुल एवं साथियों ने एक 17 वर्षीय किशोर के साथ गाली-गलौज, धमकी और डंडे से मारपीट की ।
-
खमतराई में (07-03-2026) आरोपी नीरज वर्मा, राजा और साहिल यादव ने निखिल साहु को गाली-गलौज करने से मना करने पर ईंट और मुक्कों से पीटा ।
-
दोनों मामलों में BNS की धारा 296, 115-2, 351-2, और 3-5 लगाई गई है ।
-
-
थाना कोतवाली:
-
07-03-2026 को विद्यानगर क्षेत्र में आरोपी अंसुल बघेल ने कैलाश सागर के साथ बैट से मारपीट की और धमकियां दीं ।
-
पुलिस ने BNS 296, 115-2 और 351-2 के तहत कार्रवाई की है ।
-
-
पशु दुर्घटना (थाना खम्हारडीह):
-
07-03-2026 को कचना में बस (CG 04-E/2703) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक गाय के पैर को कुचल दिया ।
-
आवेदक भगतराम साहु की रिपोर्ट पर BNS धारा 281 दर्ज की गई है ।
-
2. सड़क दुर्घटनाएं (जानलेवा लापरवाही)
-
थाना खरोरा:
-
05-03-2026 को ग्राम सिरी में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो युवाओं की जान गई ।
-
पहली घटना में स्कूटी (CG 04-QT/8485) चालक की लापरवाही से 18 वर्षीय साहिल सोनवानी की मृत्यु हो गई ।
-
दूसरी घटना में मोटरसाइकिल (CG 22-AF/7295) चालक ने 28 वर्षीय अरविन्द वर्मा को टक्कर मारी, जिससे उनकी मृत्यु हुई ।
-
दोनों मामलों में BNS की धारा 281, 125, और 106-1 दर्ज की गई है ।
-
-
थाना धरसींवा:
-
14-02-2026 को सिलतरा में ट्रक (CG 04-JC/5043) चालक ने 34 वर्षीय बोधीराम चौहान को टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया ।
-
इस मामले में BNS 106-1 के तहत अपराध दर्ज हुआ है ।
-
3. नारकोटिक्स (NDPS Act) के विरुद्ध सख्त कार्रवाई
-
थाना तेलीबांधा:
-
07-03-2026 को मधुरी जैन, कृष्णा साहु और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया ।
-
इनके कब्जे से 6 किलो 140 ग्राम गांजा (कीमत 60000 रुपये) और एक एक्टिवा जब्त की गई ।
-
NDPS एक्ट की धारा 20B लगाई गई है ।
-
-
थाना आजाद चौक:
-
07-03-2026 को आरोपी कमल जगत को गिरफ्तार कर उसके पास से 1 किलो 70 ग्राम गांजा (कीमत 10000 रुपये) बरामद किया गया ।
-
मामला NDPS 20B के तहत दर्ज है ।
-
-
थाना पुरानीबस्ती:
-
07-03-2026 को आरोपी नारायण सोनकर को पकड़ा गया ।
-
इसके पास से 140 प्रतिबंधित नाइट्राजेपाम (Nitrazepam) टैबलेट (कीमत 1023 रुपये) जब्त की गईं और NDPS 21B के तहत कार्रवाई की गई ।
-
4. आबकारी अधिनियम (Excise Act) के तहत कार्रवाइयां
-
07-03-2026 को थाना सिविल लाईन, आमानाका, कोतवाली और मुजगहन पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 36 (च) और 36 (सी) के तहत सघन अभियान चलाया ।
-
सार्वजनिक स्थानों (जैसे टाटीबंध चौक, सप्रे शाला मैदान, पुलिस लाईन शराब दुकान) पर शराब पीने और अवैध रूप से ठेले में शराब पिलाने के आरोप में प्रताप ताण्डी, लोकेश दास, पवन इंडे, डिगेश्वर वर्मा सहित कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया ।
📚 कानून के छात्रों के लिए: रिपोर्ट में उल्लिखित धाराओं का सामान्य ज्ञान (Legal GK)
पुलिस की इस रिपोर्ट को समझने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य कानूनों की इन सामान्य धाराओं का ज्ञान होना आवश्यक है:
-
BNS 296: यह धारा सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य या शब्दों (जैसे गाली-गलौज) के उपयोग को दंडित करती है (पूर्व में IPC 294)।
-
BNS 115(2): यह स्वेच्छया चोट पहुंचाने (Voluntarily causing hurt) से संबंधित है (पूर्व में IPC 323)।
-
BNS 351(2): यह आपराधिक धमकी (Criminal intimidation), जैसे जान से मारने की धमकी देने के लिए लगाई जाती है (पूर्व में IPC 506)।
-
BNS 3(5): यह सामान्य आशय (Common intention) को दर्शाती है, जहाँ कई लोग मिलकर एक अपराध करते हैं (पूर्व में IPC 34)।
-
BNS 303(2): यह चोरी (Theft) के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है (पूर्व में IPC 379)।
-
BNS 281 & 106(1): सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना (BNS 281) और लापरवाही से किसी की मृत्यु कारित करना (BNS 106-1) (पूर्व में क्रमशः IPC 279 और 304A)।
-
NDPS 20B & 21B: यह ‘स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम’ है। धारा 20B गांजे (Cannabis) के अवैध व्यापार/कब्जे के लिए और 21B निर्मित नशीली दवाओं (जैसे Nitrazepam) के लिए लागू होती है।
-
Excise Act 36(च/सी): राज्य के आबकारी कानूनों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने या अवैध रूप से शराब परोसने पर यह धारा लगाई जाती है।
संकट में हों? घबराएं नहीं! अपने नजदीकी थाने का नंबर और स्थान जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: 🔗 यहाँ क्लिक करें।
आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता।
Chhattisgarh Police Apps के लिंक यहाँ से प्राप्त करें
रायपुर जिले अंतर्गत सभी थानों के बीते दिनों में अपराध घटनाक्रम जानने के लिए हमारे WhatsApp चैनल में बने रहें …..
Sashakt App स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बड़ा कदम ‘सशक्त ऐप’ से अब जनता बनेगी पुलिस की ‘तीसरी आँख’
विशेष समाचार: ‘सशक्त एवं समृद्ध छत्तीसगढ़’ की झलक के साथ साल 2026 का कैलेंडर जारी

More Stories
Chhattisgarh Rajya Sabha Election Results 2026 : सदन का बदला समीकरण लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी निर्विरोध जीतकर बनीं राज्यसभा सांसद, निर्वाचन आयोग ने सौंपी चिट्ठी
CG News : शुरू होने से पहले ही बदनाम हुई नई चौपाटी, आमानाका ब्रिज के नीचे सरेआम बिक रही अवैध शराब
Municipal Corporation Encroachment Drive : सड़क घेरी तो खैर नहीं नगर निगम ने 40 फेरीवालों का सामान किया जब्त, ट्रैफिक हुआ बहाल