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March 3, 2026

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RAIPUR 3 March 2026 खमतराई पुलिस का एक्शन: अपहरण और अवैध शराब के सर्वाधिक 5 मामलों में FIR दर्ज

RAIPUR 3 March 2026

सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।


📰 SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 3 March 2026


कानून के छात्रों और पुलिस अधिकारियों के अध्ययन एवं संदर्भ हेतु दिनांक 03.03.2026 के प्रातः कालीन प्रेस नोट का विस्तृत और बिंदुवार समाचार नीचे प्रस्तुत है:

पुलिस अपराध बुलेटिन: 03 मार्च 2026


1. थाना खमतराई

  • अपहरण का मामला: 28-02-26 को बंजारी नगर क्षेत्र में एक 16 साल 10 माह 11 दिन की नाबालिग लड़की का एक अज्ञात आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया पुलिस ने गुम इंसान क्र 44/26 की जांच के आधार पर बीएनएस (BNS) धारा 137-2 के तहत अपराध कायम किया है

  • अवैध शराब के मामले: ट्रांसपोर्ट नगर (रावाभाठा) और शराब दुकान के पास अवैध रूप से अपने ठेले पर लोगों को शराब पिलाने के आरोप में तुलसी हरपाल (37 वर्ष), हेमंत कुमार मनहर (37 वर्ष), छोटे लाल राय (40 वर्ष) और धर्मराज साहु (19 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया है इन सभी पर 02-03-26 को आबकारी एक्ट की धारा 36 सी के तहत कार्रवाई की गई है

2. थाना गुढ़ियारी

  • लापरवाही एवं सार्वजनिक उपद्रव: 01-03-26 को भारत माता चौक से कोटा रोड पर हेरियर कार (CG 04-PW/8922) के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाया

  • विवरण: कार चालक द्वारा राहगीरों पर पानी का गुब्बारा फेंककर आम लोगों का जीवन संकट में डाला गया और इसका वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर प्रसारित किया गया, जिस पर बीएनएस धारा 281 के तहत अपराध दर्ज हुआ है

3. थाना खम्हारडीह

  • घरेलू हिंसा एवं मारपीट: 01-03-26 को कचना स्थित रावण तालाब के पास रामचरण ध्रुव (36 वर्ष) ने अपनी पत्नी शुष्मा ध्रुव के साथ मारपीट की

  • विवरण: आरोपी पति द्वारा साथ चलने से इंकार करने पर गाली-गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और हाथ-मुक्के से मारपीट कर चोट पहुँचाई गई पुलिस ने बीएनएस 296, 115-2 और 351-3 की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है

4. थाना राजेन्द्र नगर

  • मारपीट मामला 1: 02-03-26 को महावीर नगर कुकरेजा फार्म हाउस के पास शिवांस दास, आकाश पटेल, हर्ष और अन्य ने 17 वर्षीय भविष्य तीर्थानी को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और ईंट व मुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया इस मामले में बीएनएस की धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5 के तहत अपराध दर्ज किया गया है

  • मारपीट मामला 2: 02-03-26 को उड़ीसा बस्ती पुरैना तालाब के पास आरोपी कुमार छरा ने 35 वर्षीय श्रीमती सरस्वती बंजारे के साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर चोट पहुँचाई पुलिस ने बीएनएस 296, 351-2, 115-2 के तहत अपराध दर्ज किया है

5. थाना कोतवाली

  • सड़क दुर्घटना: 21-03-26 (पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार) को महिला थाना चौक के पास बोलेरो वाहन (CG 04-NT/3627) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर स्कूटर से जा रहे सैयद समीर को टक्कर मारकर घायल कर दिया पुलिस ने मजिद अंसारी (35 वर्ष) की शिकायत पर बीएनएस धारा 281 और 125 के तहत अपराध दर्ज किया है

  • सार्वजनिक मद्यपान: 03-03-26 को बैजनाथपारा अखाड़ा के पास सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में पौरूस जोशी (27 वर्ष) और अविनाश आचार्य (27 वर्ष) पर आबकारी एक्ट की धारा 36 च के तहत कार्रवाई हुई

6. थाना टिकरापारा

  • आपराधिक धमकी: 02-03-25 (पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार) को मठपारा में अजय कुमार ने 25 वर्षीय उमेश कुमार पटेल के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी पुलिस ने बीएनएस 296 और 351-2 के तहत मामला दर्ज किया है

7. थाना अभनपुर

  • लापरवाही से वाहन चालन: 28-02-26 को धमतरी रोड अभनपुर पर ई-रिक्शा (CG 04-QS/9689) के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए 36 वर्षीय मोहित जैन की कार को टक्कर मारकर चोट पहुँचाई इस दुर्घटना पर बीएनएस 281 और 125 में अपराध दर्ज किया गया है

8. थाना खरोरा

  • जुआ एक्ट की कार्रवाई: 02-03-26 को ग्राम चोरभट्टी खार में सुशील चेलक (24 वर्ष) और अन्य 5 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया

  • जब्ती: मौके से 52 ताश पत्तियां और 14,500 रुपये नकद बरामद किए गए तथा जुआ एक्ट 3-2 के तहत कार्रवाई की गई

9. थाना राखी

  • अवैध मद्यपान सुविधा: 02-03-26 को खपरी चौक के पास करण पठारी (24 वर्ष) को अपने ठेले पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए पकड़ा गया आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट 36 सी के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई


कानून के छात्रों हेतु सामान्य ज्ञान: BNS और अन्य प्रयुक्त धाराओं का विश्लेषण

(नोट: यह जानकारी कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है और नए लागू हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 पर आधारित है।)

  • BNS धारा 137(2) (अपहरण): यह धारा किसी व्यक्ति (विशेषकर नाबालिग) को कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना बहला-फुसलाकर ले जाने या अपहरण करने से संबंधित है। (यह पूर्व की IPC की धारा 363 के समकक्ष है)।

  • BNS धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना): सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह से वाहन चलाना जो मानव जीवन को खतरे में डाले या जिससे दूसरों को चोट पहुँचने की संभावना हो। (पूर्व में IPC 279)।

  • BNS धारा 296 (अश्लील कृत्य या शब्द / गाली-गलौज): सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करना या किसी को परेशान करने के इरादे से अश्लील शब्द कहना या गाली-गलौज करना। (पूर्व में IPC 294)।

  • BNS धारा 115(2) (स्वेच्छया चोट पहुँचाना): किसी व्यक्ति को जानबूझकर शारीरिक चोट, दर्द या बीमारी पहुँचाना अर्थात मारपीट करना। (पूर्व में IPC 323)।

  • BNS धारा 351(2) एवं 351(3) (आपराधिक धमकी): किसी को शारीरिक नुकसान या जान से मारने की धमकी देना, जिससे उस व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न हो। (पूर्व में IPC 506)।

  • BNS धारा 125 (जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य): ऐसे कृत्य करना जो उतावलेपन या लापरवाही से किए गए हों और जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो। (पूर्व में IPC 336)।

  • आबकारी एक्ट 36 (सी/च): सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करना या बिना वैध लाइसेंस के अवैध रूप से किसी स्थान/ठेले पर शराब पिलाना इसके अंतर्गत दंडनीय अपराध है।



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