RAIPUR 5 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 5 March 2026
🚨 पुलिस प्रेस ब्रीफिंग: दिनांक 05-03-2026 की विस्तृत अपराध समीक्षा
विभिन्न थानों में दर्ज प्रमुख मामलों का थानावार विवरण इस प्रकार है:
1. थाना सरस्वती नगर
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घटना दिनांक एवं स्थान: 03-03-26 को रात 23:00 बजे, कुकुरखेडा ।
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BNS धाराएं: 296, 115-2, 351-2, 324-4, 191-2, 3-5 ।
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आरोपी: जोगीन, नितेश, घोनु व अन्य ।
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पीड़ित: विवेक श्रीवास ।
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विवरण: आरोपियों ने एक राय होकर प्रार्थी के साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
2. थाना गोबरा नवापारा
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घटना दिनांक एवं स्थान: * 03-03-26 (19:00), नवापारा ।
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04-03-26 को बस स्टैंड कोल्हीयारी, गोल्हीयारी बस स्टैंड और ग्राम नवागांव में तीन अलग-अलग घटनाएं हुईं ।
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BNS धाराएं: 137-2 (अपहरण) तथा 296, 351-2, 115-2, 3-5 (मारपीट एवं धमकी) ।
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आरोपी: एक अज्ञात व्यक्ति (अपहरण में) , तुलसराम साहु, पूनाम चक्रधारी, अमर साहु व अन्य ।
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पीड़ित: प्रार्थी की 16 वर्षीय भतीजी , पूनाराम चक्रधारी, तुलसराम साहु, भानु प्रताप ध्रुव ।
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विवरण: एक मामले में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण किया गया । अन्य मामलों में पुरानी रंजिश और बीच-बचाव करने को लेकर गाली-गलौज, धमकी और मारपीट की घटनाएं दर्ज की गईं ।
3. थाना अभनपुर
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घटना दिनांक एवं स्थान: 04-03-26 को फरिकार भवन के पास , खोरपा , और जवाहर चौक ग्राम खोरपा में ।
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BNS धाराएं: 296, 351-2, 115-2 , 3-5 ।
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आरोपी: अज्ञात मोटरसाइकिल चालक , संदीप यादव , और योगेश कुमार साहू ।
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पीड़ित: महेश नौरंगे , राम आश्रय पटेल , और श्रीमति सुभित ध्रुव के पति ।
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विवरण: तेज मोटरसाइकिल चलाने से मना करने और पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज, बेल्ट और हाथ-मुक्के से मारपीट के मामले सामने आए ।
4. थाना कोतवाली
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घटना दिनांक एवं स्थान: 04-03-26, 17:30 बजे, नवकार अस्पताल के पास ।
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BNS धाराएं: 296, 351-2, 115-2, 3-5 ।
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आरोपी: भोला एवं साथी ।
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पीड़ित: धीरज शर्मा ।
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विवरण: उधार पैसे के लेन-देन को लेकर प्रार्थी के साथ गाली-गलौज, धमकी और मारपीट की गई ।
5. थाना गुढ़ियारी
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घटना दिनांक एवं स्थान: 04-03-26 को गोगांव पचरी तालाब और दाण्डेपारा गोगांव ।
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BNS धाराएं: 296, 351-2, 115-2, 3-5 ।
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आरोपी: अंकीत राय, कालू, राहुल, धन्ने, कुल्लू, रेम्बो ।
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पीड़ित: आदेश मारकण्डे और यूवराज कुर्रे ।
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विवरण: रंग खेलने के दौरान और अन्य कारणों से प्रार्थी के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की गई ।
6. थाना उरला
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घटना दिनांक एवं स्थान: 04-03-26 को अछोली, राजेंद्रनगर, सतनाम चौक अछोली, शिवानंद नगर और बीरगांव में विभिन्न समय पर घटनाएं हुईं ।
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BNS धाराएं: 296, 115-2, 351-2, 351-3, 333, 126-1, 324-1, 3-5 ।
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आरोपी: कमलेश निषाद, हनी, करण वर्मा, जीतेंद्र व अन्य ।
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पीड़ित: कामता मनहरे, देवानंद ध्रुव, सचिन चौहान, अर्जुन ताण्डी, तेजराम साहु ।
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विवरण: पुरानी रंजिश, गाली-गलौज का विरोध करने, रास्ता रोकने और मोटरसाइकिल न देने जैसी बातों पर पत्थर, मुक्के से मारपीट तथा वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाएं दर्ज हुईं ।
7. थाना नेवरा
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घटना दिनांक एवं स्थान: 04-03-26 को सांकरा पीपल पारा, ग्राम ताराशिव, ग्राम देवरी और सांकरा चौक ।
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BNS धाराएं: 296, 115-2, 3-5 तथा 281, 125, 106-1 ।
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आरोपी: दीपक निषाद , अज्ञात बाइक (AP 24-AU/8984) चालक , मनोज वर्मा, धनेश्वर निषाद व अन्य ।
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पीड़ित: डामनी निषाद , मृतक विजय कुमार , देवेश वर्मा, दीपक निषाद ।
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विवरण: मारपीट के सामान्य मामलों के अलावा, ग्राम ताराशिव में तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति (विजय कुमार) की मृत्यु का गंभीर मामला भी दर्ज हुआ है ।
8. आबकारी एवं आर्म्स एक्ट की कार्यवाहियां
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थाना माना कैम्प (आबकारी): 04-03-26 को धुम विलेज रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाते पाए जाने पर धुम सिंह को गिरफ्तार किया गया (आबकारी एक्ट 36-सी) ।
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थाना राखी (आबकारी): 04-03-26 को सेक्टर 29 में आम जगह पर शराब पीने पर मोहित पाण्डे पर कार्यवाही की गई (आबकारी एक्ट 36-च) ।
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थाना सिविल लाईन (आर्म्स एक्ट): 04-03-26 को आक्सीजोन गार्डन के पास अवैध रूप से चाकू रखने पर हारून गार्डिया को गिरफ्तार किया गया (आर्म्स एक्ट 25, 27) ।
📚 कानून के छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान (General Knowledge for Law Students)
प्रेस ब्रीफिंग में उल्लिखित भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की मुख्य धाराओं का संक्षिप्त अर्थ:
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BNS 296: यह धारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करने या गाली-गलौज कर शांति भंग करने (Public Nuisance / Obscenity) से संबंधित है। (पुराने IPC की धारा 294 के समतुल्य)
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BNS 115(2): जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट या उपहति (Voluntarily causing hurt) पहुंचाना। (पुराने IPC की धारा 323 के समतुल्य)
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BNS 351(2): आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) देना, जैसे जान से मारने की धमकी। (पुराने IPC की धारा 506 के समतुल्य)
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BNS 3(5): सामान्य आशय (Common Intention)। जब कई व्यक्ति मिलकर एक ही इरादे से कोई अपराध करते हैं, तो सभी समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। (पुराने IPC की धारा 34 के समतुल्य)
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BNS 281: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना (Rash driving)। (पुराने IPC की धारा 279 के समतुल्य)
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BNS 106(1): लापरवाही से मृत्यु कारित करना (Causing death by negligence)। (पुराने IPC की धारा 304A के समतुल्य)
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BNS 137(2): व्यपहरण या अपहरण (Kidnapping) से संबंधित दंड का प्रावधान। (पुराने IPC की धारा 363 के समतुल्य)
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