CRIME WATCH 25 Feb 2026
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SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 25 Feb 2026
रायपुर पुलिस प्रेस ब्रीफिंग: 25 फरवरी 2026 – विस्तृत अपराध बुलेटिन
कानून के छात्रों और पुलिस कर्मियों के विश्लेषणात्मक उपयोग हेतु, दिनांक 25.02.2026 को जारी पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर रायपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज प्रमुख आपराधिक प्रकरणों का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है.
1. थाना उरला
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हत्या का प्रयास (Attempt to Murder):
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घटना दिनांक एवं स्थान: 24-02-26 को 15:30 बजे, सरोरा उरला.
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धाराएं: BNS: 296, 2, 109.
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आरोपी: पंकज त्रिपाठी (40 वर्ष).
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पीड़ित: कृष्ण कुमार मानिकपुरी एवं शुभकार दास (19 वर्ष).
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विवरण: आपसी विवाद के चलते आरोपी ने प्रार्थी के पड़ोसी विपुल राय को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी. आरोपी ने लोहे के तवे से मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाई.
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मारपीट एवं धमकी:
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घटना दिनांक एवं स्थान: 24-02-26 को 18:30 बजे, गुमा, ग्राम बाना.
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धाराएं: BNS: 296, 2, 351-2, 3-5.
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आरोपी: चेतन एवं रिषी साहु.
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विवरण: आरोपियों ने प्रार्थी शांति स्वरूप साहु (42 वर्ष) को जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्के से मारपीट की.
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2. थाना तेलीबांधा
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धोखाधड़ी (Fraud):
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घटना दिनांक एवं स्थान: 08-01-26 से 10-01-26 के मध्य, पुराना काशीरामनगर.
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धाराएं: BNS: 318-4.
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आरोपी: मोबाईल नंबर 91 95721-04140 का धारक.
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पीड़ित: प्रिति कुर्रे (24 वर्ष).
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विवरण: आरोपी ने गिफ्ट भेजने के नाम पर प्रार्थीया से 2 लाख 95 हजार रुपये अपने खाते में जमा कराकर धोखाधड़ी की.
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मारपीट एवं दुर्घटना के अन्य मामले:
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तेज एवं लापरवाही पूर्वक कार (CG 04-PS/4013) चलाने के कारण वीआईपी चौक पर दुर्घटना हुई, जिसमें टाकेश्वर साहु (22 वर्ष) घायल हुए (BNS: 281, 125 ए).
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गली 2 तेलीबांधा में चाचा संजु माखिजा ने घर के पास बैडमिंटन खेलने पर 17 वर्षीय प्रार्थीया को गाली-गलौज कर पत्थर से मारा (BNS: 296, 115-2).
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जोरा ओव्हर ब्रिज के पास साहिल साहु और देवेन्द्र यादव ने फल ठेले वाले पप्पु भालवी (66 वर्ष) से मुफ्त फल मांगे. मना करने पर गाली-गलौज और मारपीट की गई (BNS: 296, 115-2, 351-2, 3-5).
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3. थाना मौदहापारा एवं थाना गंज
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मौदहापारा – अमानत में खयानत:
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विवरण: ए. लीला इलेक्ट्रानिक एमजी रोड में वसूली सेल्समैन का काम करने वाले आरोपी रोशन पेशवानी (45 वर्ष) ने ग्राहकों से वसूले गए 6,15,800 रुपये फर्म में जमा नहीं किए और रकम लेकर फरार हो गया.
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धाराएं: BNS: 316-4.
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गंज थाना – वाहन चोरी:
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विवरण: गंजपारा शराब दुकान के पास से किसी अज्ञात चोर ने राहुल सोनी (34 वर्ष) की होंडा शाइन मोटरसाइकिल (CG 04 NR 1851), जिसकी कीमत 15,000 रुपये है, चोरी कर ली.
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धाराएं: BNS: 303-2.
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4. थाना खमतराई
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गैर इरादतन हत्या/सड़क दुर्घटना:
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घटना दिनांक एवं स्थान: 23-02-26 को 03:00 बजे, नीमोरा ओव्हर ब्रिज के पास.
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धाराएं: BNS: 106-1.
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विवरण: ट्रक (CG 10-R/7861) चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना की. इस दुर्घटना में यूपी निवासी 50 वर्षीय कमलेश कुमार की मेकाहारा अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई.
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आबकारी अधिनियम: लोकेश कुमार (46 वर्ष) को अपने ठेले में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया (आबकारी एक्ट 36 सी).
5. घातक सड़क दुर्घटनाएँ (थाना नेवरा एवं खरोरा)
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नेवरा थाना: 24-02-26 को वेलकम मिठाई दुकान तिल्दा नेवरा के सामने ट्रेलर वाहन (RJ 48 GB 1666) की चपेट में आने से डोमार पात्रे (45 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई (BNS 106-1).
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खरोरा थाना: 24-02-26 को ग्राम भैंसा मेन रोड पर वाहन (CG 04-PK/0913) की टक्कर से 37 वर्षीय हरिशचंद मारकण्डे की मौके पर मृत्यु हो गई (BNS 106-1).
6. मादक पदार्थ नियंत्रण (NDPS) – थाना राजेन्द्र नगर
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घटना दिनांक एवं स्थान: 24-02-26 को 17:50 बजे, शहीद राजीव पाण्डे नगर.
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धाराएं: नार्कोटिक्स: 21 बी, 15.
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आरोपी: विकाश कुमार सिहार (21 वर्ष).
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विवरण: आरोपी के कब्जे से 531 ग्राम डोडा, 16 ग्राम डोडा पाउडर, 8 ग्राम एमडी ड्रग्स और 1600 रुपये नकद बरामद किए गए. जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,26,000 रुपये आंकी गई है.
7. आबकारी, सट्टा एवं अन्य प्रकरण (संक्षिप्त सारांश)
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थाना कोतवाली: जुआ/सट्टा एक्ट (धारा 6) के तहत इमरान खान (40 वर्ष) से 1250 रुपये और अशोक जाल (28 वर्ष) से 2420 रुपये एवं सट्टा पट्टी जब्त कर गिरफ्तारी की गई. इसके अलावा 5 लोगों (शेख हैदर, लिंगराज बाग, पप्पु बारले, जीतु ताण्डी, विनोद ताण्डी) को आम जगह पर शराब पीते हुए Excise Act आबकारी एक्ट 36 च के तहत पकड़ा गया.
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थाना गुढ़ियारी: 24-02-26 को गोगांव बाजार में 16 वर्षीय किशोर को अवैध चाकू रखने पर Arms Act आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा अवैध रूप से शराब पिलाने के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.
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थाना पुरानी बस्ती: बंधवापारा क्षेत्र में मदन यादव, भोला यादव और शुभम यादव को अपने ठेलों पर अवैध रूप से शराब पिलाने (Excise Act आबकारी एक्ट 36-सी) के आरोप में गिरफ्तार किया गया.
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डीडी नगर थाना (अमानत में खयानत): डगनिया हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति ने प्रार्थी सुरेन्द्र सिंह (36 वर्ष) का ई-रिक्शा किराए पर लिया था, लेकिन न किराया दिया और न ही वाहन लौटाया, जिस पर बीएनएस 316-2 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.
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