CRIME WATCH 22 Feb 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 22 Feb 2026
कानून के छात्रों और पुलिस प्रशासन के अध्ययन व संदर्भ के दृष्टिकोण से तैयार की गई 22 फरवरी 2026 की विस्तृत और विश्लेषणात्मक अपराध रिपोर्ट (थानावार) यहाँ प्रस्तुत है:
🚨 पुलिस प्रेस ब्रीफिंग: कानूनी एवं पुलिस विश्लेषण रिपोर्ट (22 फरवरी 2026)
1. थाना: राजेन्द्र नगर
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धोखाधड़ी (साइबर अपराध): अपराध क्र. 82/26 के तहत 13-01-26 को महावीर नगर में घटना हुई। इसमें आई.टी. एक्ट की धारा 66 डी और बीएनएस की धारा 318-4 लगाई गई है। अज्ञात मोबाइल धारकों ने टेलीग्राम ऐप पर टास्क पूरा कर मुनाफा कमाने का झांसा देकर प्रार्थिया से 74,999 रुपये की धोखाधड़ी की।
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मारपीट एवं धमकी: अपराध क्र. 81/26 के तहत शिवा प्राईम में बीएनएस की धारा 296, 351-2, 115-2 और 3-5 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। आरोपी डिम्पल और शैलेश इसरानी ने दीव्या सादिजा के साथ गाली-गलौज और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।
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आर्म्स एक्ट Arms Act: अपराध क्र. 83/26 के तहत 21-02-26 को शहीद राजीव पाण्डे नगर में आरोपी सनम दास (30 वर्ष) को अवैध चाकू रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत गिरफ्तार किया गया।
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नारकोटिक्स (NDPS): अपराध क्र. 84/26 के तहत मेडिसाईन अस्पताल के पास 22-02-26 को तुषार नितिन पवार (21 वर्ष) व अन्य को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 14 किलो 614 ग्राम गांजा (कीमत 1,40,000 रुपये) बरामद हुआ, जिस पर NDPS एक्ट की धारा 20 बी लगाई गई है।
2. थाना: टिकरापारा
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वित्तीय धोखाधड़ी: अपराध क्र. 155/26 के तहत 12-01-26 को गोदावरी नगर में शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर 12 लाख 25 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई। मोहम्मद आरिफ व इसराफिल पर बीएनएस की धारा 318-4 दर्ज की गई है।
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मारपीट एवं बलवा: अपराध क्र. 153/26 और 156/26 के तहत क्रमशः संतोषी नगर ओवरब्रिज और आर्य समाज मंदिर के पास मारपीट के मामले दर्ज हुए। बीएनएस की धारा 296, 351-2, 115-2, 126-2 और 3-5 के तहत आरोपियों (गौतम, सहबाज आदि) पर रास्ता रोककर मारपीट व धमकी देने की कार्रवाई की गई।
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सड़क दुर्घटना: अपराध क्र. 154/26 के तहत लापरवाही पूर्वक कार चलाकर अन्य कार को क्षतिग्रस्त करने पर बीएनएस की धारा 281 लगाई गई है।
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आबकारी एक्ट: लालपुर व कमल विहार रोड पर अपराध क्र. 157/26, 158/26, और 159/26 के तहत आम जगह पर शराब पीने पर रवि लखवानी, भवर सिंह और रितिक साहु पर आबकारी एक्ट की धारा 36-च के तहत कार्रवाई हुई।
3. थाना: खरोरा
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अपहरण: अपराध क्र. 105/26 के तहत बीएनएस की धारा 137-2 लगाई गई है। अज्ञात आरोपी द्वारा 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया (पूर्व में गुम इंसान क्र. 28/26 दर्ज)।
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धमकी: अपराध क्र. 107/26 के तहत पुरानी रंजिश में चंद्रदेव व मिथलेश साहु द्वारा शिवा साहु को धमकी देने पर बीएनएस 296, 351-2, 3-5 दर्ज की गई।
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आबकारी एक्ट Excise Act: ग्राम पिकरीडीह में आम जगह पर शराब पीने पर भागबली भास्कर पर आबकारी एक्ट 36-च के तहत मामला (क्र. 106/26) दर्ज हुआ।
4. थाना: सरस्वती नगर
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मारपीट (शराब के लिए अवैध वसूली): अपराध क्र. 46/26 के तहत आरोपी मोनू ने प्रार्थिया मैना निर्मलकर से शराब के लिए पैसे मांगे और मना करने पर मारपीट की। इसमें बीएनएस की गंभीर धाराएं (119-1, 296, 115-2, 351-2, 324-4) लगाई गई हैं। इसी थाने में नालंदा परिसर के पास मारपीट का एक अन्य मामला (क्र. 45/26, बीएनएस 296, 115-2) भी दर्ज है।
5. थाना: पुरानी बस्ती
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वाहन चोरी: राधा स्वामी नगर से मोटरसाइकिल (CG 04 LR 0837) चोरी होने पर बीएनएस की धारा 305 बी के तहत अपराध क्र. 94/26 दर्ज किया गया।
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मारपीट: एचपी पेट्रोल पंप भाठागांव के पास प्रार्थी और उसके पुत्र के साथ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने पर बीएनएस की धारा 296, 115-2, 351-2 और 3-5 (अपराध क्र. 95/26) लगाई गई है।
6. थाना: मुजगहन
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घरेलू हिंसा / मारपीट: अपराध क्र. 44/26 के तहत ग्राम सिवनी में पति सुरेश साहू द्वारा पत्नी के चरित्र पर संदेह कर मारपीट करने पर बीएनएस की धारा 296, 351-2 और 115-2 दर्ज की गई।
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मारपीट: शराबी द्वारा रास्ता रोककर मारपीट करने पर अपराध क्र. 43/26 दर्ज किया गया।
7. थाना: गंज
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नारकोटिक्स (NDPS): एक्सप्रेस वे चूनाभट्टी के पास अपराध क्र. 58/26 के तहत शनि संतोष काले (22 वर्ष) को 8 किलो गांजा (अनुमानित कीमत 4 लाख रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया, जिस पर NDPS एक्ट की धारा 20 बी लगाई गई है।
8. यातायात एवं दुर्घटना संबंधी मामले (विभिन्न थाने) Accident
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थाना राखी: तेज रफ्तार कार द्वारा टक्कर मारने पर अपराध क्र. 39/26 (बीएनएस 281)।
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थाना गुढ़ियारी: ट्रक चालक द्वारा सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को घायल करने पर अपराध क्र. 75/26 (बीएनएस 281, 125)।
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थाना खमतराई: भनपुरी में ट्रक द्वारा कार सवार को घायल करने पर अपराध क्र. 122/26 (बीएनएस 281, 125)।
9. संपत्ति संबंधी अपराध (वाहन चोरी) Theft
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थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर: यामाहा मोटरसाइकिल चोरी (अपराध क्र. 135/26, बीएनएस 305)।
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थाना गोबरानवापारा: मोटरसाइकिल चोरी (अपराध क्र. 54/26, बीएनएस 303-2)।
10. आबकारी अधिनियम के अन्य प्रमुख मामले (अवैध शराब बिक्री/सेवन) Excise Act
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थाना उरला: 30 पाव देशी शराब जब्ती (धारा 34-2, अपराध क्र. 56/26) व अवैध शराब पिलाना (धारा 36-सी, अपराध क्र. 57/26)।
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थाना आरंग व धरसींवा: ढाबों व ठेलों पर अवैध रूप से शराब पिलाने के कई मामले (धारा 36-सी) दर्ज किए गए, जिनमें भूपेन्द्र कुमार, हेमचंद रात्रे, रोहित यादव और दीपू साहू आदि को गिरफ्तार किया गया।
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थाना मंदिरहसौद: विदेशी व मूर्थल ढाबों पर शराब पिलाने (धारा 36-सी) तथा पीने (धारा 36-च) के आरोप में मनोज कुमार दास, विशाल बजाज और प्रतीक चंदानी को गिरफ्तार किया गया।
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थाना सिविल लाईन व गुढ़ियारी: फॉरेस्ट कॉलोनी व रामनगर में खुले में शराब पीने व पिलाने (धारा 36-च व 36-सी) पर कार्रवाई।
कानूनी दृष्टिकोण: इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के लागू होने के बाद धोखाधड़ी (धारा 318-4), मारपीट (धारा 115-2), और सार्वजनिक शांति भंग (धारा 296) के प्रावधानों का सक्रियता से प्रयोग हो रहा है। इसके अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा 36 (खुले में शराब पीना व पिलाना) के तहत ढाबों व ठेलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है।
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