CRIME WATCH 17 Feb 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 17 Feb 2026
दिनांक 17.02.2026 की प्रातः पुलिस प्रेस ब्रीफिंग के आधार पर रायपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज प्रमुख अपराधों का विस्तृत समाचार प्रस्तुत है:
थाना: खमतराई
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अपहरण: दिनांक 16-02-26 को खमतराई में एक 13 वर्षीय बच्ची का अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया । पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 137-2 के तहत केस दर्ज किया है ।
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मारपीट: 12-02-26 को मां शारदा नगर में रणजीत सिंह मिश्रा द्वारा घरेलू विवाद में सीमा मिश्रा के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की गई । इस घटना में BNS की धारा 296, 115-2 और 351-2 के तहत केस दर्ज हुआ है ।
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सड़क दुर्घटना: 16-02-26 को गोंदवारा में एक ट्रक (सीजी 04-पीडी/8429) के चालक ने प्रार्थी मोहम्मद इमरान की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया । पुलिस ने BNS धारा 281 के तहत अपराध दर्ज किया है ।
थाना: विधान सभा
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अपहरण: 16-02-26 को विधान सभा क्षेत्र से 16 वर्षीय लड़की का अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया । मामले में BNS धारा 137-2 के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
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सड़क दुर्घटना: 16-02-26 को सेमरिया में एक कार (सीजी 04-क्यूजी / 5161) चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर मोटरसाइकिल सवार दुर्गा कौशिक को टक्कर मार दी । पुलिस ने BNS धारा 281 और 125-0 के तहत कार्रवाई की है ।
थाना: गंज
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धोखाधड़ी (फ्रेंचाइजी): 15-01-26 को साईनगर गंज में कैफे और फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर आशीष तिवारी से 56,26,264 रुपये की ठगी की गई । एक मोबाइल नंबर (95899-72865) के धारक के खिलाफ BNS धारा 318-4 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
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नशीले पदार्थ (गांजा): 16-02-26 को एक्सप्रेस वे रोड पर रविंद्र कुमार सतपति को 6 किलो 180 ग्राम गांजा (कीमत 90,000 रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया । आरोपी पर NDPS (नार्कोटिक्स) एक्ट की धारा 20 बी के तहत कार्रवाई की गई है ।
थाना: टिकरापारा
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बैंक धोखाधड़ी: शिवराम साहू के नाम पर फर्जी खाता खुलवाकर और एटीएम से पैसे निकालकर राज कुमार साहू और उसके साथियों ने धोखाधड़ी की । BNS की धारा 319-2, 318-4 और 3-5 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है ।
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मारपीट: 16-02-26 को भाठागांव बस स्टैंड के पास पुरानी रंजिश में रवि ध्रुव ने प्रसांत सेन के साथ मारपीट और गाली-गलौज की । इस मामले में BNS धारा 296, 351-2 और 115-2 के तहत शिकायत दर्ज हुई है ।
थाना: सिविल लाईन
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नौकरी के नाम पर ठगी: विद्युत विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर सुस्मिता टंडन, शाहिद हुसैन और नितिन जाधव ने रोशना परवीन से 3 लाख रुपये ठग लिए । आरोपियों पर BNS में धारा 318 (4) और धारा 3 (5) (भादवि की धारा 420 और 34) लगाई गई है ।
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गबन: 16-02-26 को मल्टी लेवल पार्किंग के पास कार में सुरक्षित रखने के लिए दिए गए 36,50,000 रुपये नितिन सोनी व अन्य ने गबन कर लिए । पुलिस ने BNS धारा 316 और 3-5 के तहत मामला दर्ज किया है ।
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मारपीट (चंदा विवाद): 13-02-26 को कटोरा तालाब ग्राउंड में महाशिवरात्रि का चंदा न देने पर आशिष लहरवानी व अन्य ने 16 वर्षीय किशोर से मारपीट की । BNS धारा 296, 115-2, 351-2 और 3-5 के तहत मामला दर्ज हुआ है ।
थाना: तेलीबांधा
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धोखाधड़ी (नौकरी): 28-01-26 को एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ की नौकरी का झांसा देकर कोणाल किशोर और अन्य ने एलिसा दास से 22,100 रुपये ठग लिए । BNS की धारा 318-4 और 3-5 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है ।
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सड़क दुर्घटना: 13-02-26 को अग्रसेन धाम चौक पर एक ट्रक (ओडी 15-एन/0267) ने पंकज मरकाम की कार को टक्कर मार दी । BNS धारा 281 के तहत केस दर्ज किया गया है ।
थाना: गोलबाजार
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जमीन धोखाधड़ी: देवपुरी में जमीन बिक्री के नाम पर राहुल बनीक, राजेश शर्मा और अन्य ने धनंजय नंदी से 36 लाख रुपये की धोखाधड़ी की । आरोपियों पर BNS धारा 318 (4), 338, धारा 336 (3), धारा 340 (2) धारा 61 (2) (भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी) के तहत अपराध दर्ज हुआ है ।
| भादवि (IPC) की पुरानी धारा | विवरण (Description) | बीएनएस (BNS) की नई धारा |
| धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सुपुर्द करने के लिए प्रेरित करना | धारा 318 (4) | |
| मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि का कूटरचित (Forgery) दस्तावेज बनाना | धारा 338 | |
| धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी (Forgery for cheating) | धारा 336 (3) | |
| जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना | धारा 340 (2) | |
| धारा 120 बी | आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy) | धारा 61 (2) |
थाना: गुढ़ियारी
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मारपीट: 16-02-26 को रामनगर में तुलसी वैष्णव, हर्षा और गौतम ने मीना बाई परिहार को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की । पुलिस ने BNS धारा 296, 115-2, 351-2 और 3-5 के तहत कार्रवाई की है ।
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अवैध हथियार: 16-02-26 को सीएसईबी मैदान से सिदार्थ शर्मा को एक अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया । ARMS ACT की धारा 25 के तहत अपराध कायम किया गया है ।
थाना: राजेन्द्र नगर एवं सरस्वती नगर
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मोबाइल चोरी (राजेन्द्र नगर): 15-02-26 को रिंग रोड के पास से अज्ञात चोर ने गौरव क्षत्री का 7000 रुपये कीमत का टेक्नो मोबाइल चुरा लिया । BNS धारा 303-2 के तहत केस दर्ज है ।
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लैपटॉप चोरी (सरस्वती नगर): 15-02-26 को साई मंदिर कोटा के पास अज्ञात चोर ने मयंक कुमार के कमरे से 10,000 रुपये का लेनोवो लैपटॉप चोरी कर लिया । BNS धारा 331-4 और 305 ए के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
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सड़क दुर्घटना (सरस्वती नगर): 13-02-26 को एनआईटी गेट के पास कार (सीजी 04-सीटी/4543) चालक ने श्याम सुनील की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी । इसमें BNS धारा 281 और 125 ए के तहत मामला दर्ज है ।
थाना: आमानाका
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घातक दुर्घटना: 12-02-25 को टाटीबंध चौक के पास अज्ञात कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार आलोक कुमार मिश्रा को टक्कर मारी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई । BNS धारा 281 और 106-1 के तहत मामला दर्ज है ।
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सड़क दुर्घटना: 14-02-26 को तेंदुआ रोड बाईपास पर ट्रेलर (सीजी 15-ईए/2636) चालक ने रूपेश शर्मा की कार को टक्कर मारी । बीएनएस धारा 281 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है ।
थाना: मंदिरहसौद एवं नेवरा
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मारपीट (मंदिरहसौद): 15-02-26 को सीबीडी बस स्टैंड के पास कार (सीजी 04-एचजेड / 9985) चालक ने साइड न देने पर प्रणव यदू के साथ मारपीट की । BNS धारा 296 और 115-2 के तहत शिकायत दर्ज है ।
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अवैध शराब (मंदिरहसौद): 16-02-26 को ग्राम गुजरा में सुशील पाल को अपने ढाबे में अवैध रूप से शराब पिलाते हुए पकड़ा गया । आबकारी एक्ट 36 सी के तहत गिरफ्तारी हुई है ।
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मारपीट (नेवरा): 16-02-26 को सरोरा में सुरेश साहू ने पंकज ध्रुव के साथ गाली-गलौज और मारपीट की । BNS धारा 296, 351-2 और 115-2 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है ।
थाना: धरसींवा एवं खरोरा
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सड़क दुर्घटना (धरसींवा): 12-02-26 को सिलतरा में अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने पैदल जा रहे मकसूद आलम को टक्कर मारकर घायल कर दिया । BNS धारा 281 और 125-0 के तहत मामला दर्ज हुआ है ।
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घातक दुर्घटना (खरोरा): 16-02-26 को बुड़ेरा में टाटा एस (सीजी 22-एम / 6827) चालक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सागर यादव की मृत्यु हो गई । पुलिस ने BNS धारा 106-1 के तहत केस दर्ज किया है ।
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अवैध शराब (खरोरा): 16-02-26 को डागेश्वर चेलक को 17 पाव देशी शराब (कीमत 1900 रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया । आबकारी एक्ट (Excise Act) 34-1 ब के तहत कार्रवाई की गई है ।
अन्य थाने (मोवा, मुजगहन, डीडी नगर, उरला, राखी, कोतवाली)
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चोरी (मोवा): 10-02-26 को अम्बुजा मॉल के पास नर्सरी से अज्ञात चोर ने आर्यन पारख का 20,000 रुपये का पंप और तार चोरी कर लिया । BNS धारा 303-2 के तहत मामला दर्ज है ।
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दुर्घटना (मुजगहन): 12-02-26 को डीसी क्लब के सामने मोटरसाइकिल (सीजी 05-एएन/1082) चालक ने पैदल चल रही पतैया बाई साहु को टक्कर मारी । BNS धारा 281 और 125 के तहत अपराध दर्ज है ।
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मारपीट (दीनदयाल उपाध्याय नगर): 16-02-26 को महादेवघाट रायपुरा में गुपचुप ठेला हटाने के विवाद में नरेन्द्र कुमार धीवर ने उमेश कुमार धीवर से मारपीट की । BNS धारा 296 और 115-2 के तहत कार्रवाई की गई है ।
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यातायात बाधा (उरला): 17-02-26 को सुभाष चौक पर चंद्रप्रकाश मरकाम ने टाटा एस वाहन बीच सड़क पर खड़ा कर बाधा उत्पन्न की । BNS धारा 285 के तहत केस दर्ज किया गया है ।
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दुर्घटना में मौत (राखी): 14-02-26 को ग्राम तेंदुआ में स्कूटी (सीजी 04-पीवी / 5453) से अनियंत्रित होकर गिरने के कारण पीछे बैठे 61 वर्षीय घनाराम बंजारे की मृत्यु हो गई । BNS धारा 106-1 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
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अवैध शराब (राखी एवं कोतवाली): 16-02-26 को नवा रायपुर (राखी) में परिमल मण्डल को अवैध शराब पिलाते हुए (आबकारी एक्ट 36 सी) पकड़ा गया । वहीं नरैया तलाब (कोतवाली) के पास लवीस पंजवानी से 50 पाव बियर (कीमत 5620 रुपये) जब्त कर गिरफ्तार किया गया (आबकारी एक्ट 34-2) । (Excise Act)
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