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January 25, 2026

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22 Jan 2026

22 Jan 2026 Crime Incidents: रायपुर में अब ‘कमिश्नर राज’: 21 थानों में होगी लागू पावरफुल सिस्टम, अपराधियों पर सीधा एक्शन

22 Jan 2026 Crime Incidents

“पुलिस की सतर्कता और पैनी नज़र समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और नागरिकों का भरोसा जीतने के लिए अनिवार्य है।”


📰 SOURCE: – PRESS BRIFING DATE 22-01-2026


यहाँ कुछ सामान्य अपराधों को नए कानून (भारतीय न्याय संहिता – BNS) के अनुसार सरल भाषा में बताया गया है:

अपराध का प्रकार सरल समाचार हेडलाइन नई धारा (BNS) पुरानी धारा (IPC)
हत्या आपसी रंजिश में युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार धारा 103 धारा 302
धोखाधड़ी फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने वाले पर केस धारा 318 धारा 420
चोरी/नकबजनी सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों के जेवर पार धारा 305/331 धारा 379/457
दुष्कर्म शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला धारा 64 धारा 376
मारपीट मामूली विवाद में पड़ोसी ने डंडे से किया हमला धारा 115 धारा 323
लूट/डकैती कट्टे की नोक पर व्यापारी से दिनदहाड़े लूट धारा 309/310 धारा 392/395

रायपुर पुलिस का नया ढांचा: कमिश्नरी बनाम एसपी सिस्टम

रायपुर जिले को अब दो प्रशासनिक हिस्सों में बांटा गया है। शहर के कोर इलाके कमिश्नरी (Police Commissionerate) के अधीन होंगे, जबकि ग्रामीण और बाहरी इलाके पुलिस अधीक्षक (SP) के नियंत्रण में रहेंगे।

1. कमिश्नरी सिस्टम (21 थाने)

इन थानों का संचालन पुलिस कमिश्नर (IG रैंक) करेंगे। इनके पास मजिस्ट्रेट पावर (जैसे धारा 144 लागू करना या जिला बदर करना) सीधे उपलब्ध होंगे।

  • प्रमुख थाने: कोतवाली, गंज, गोलबाजार, आजाद चौक, सरस्वती नगर, आमानाका, पुरानी बस्ती, टिकरापारा, सिविल लाइंस, पंडरी, तेलीबांधा, खम्हारडीह, मौदहापारा, फाफाडीह (नया), गुढ़ियारी, उरला, खमतराई, कबीर नगर, मुजगहन, न्यू राजेन्द्र नगर और तेलीबांधा।

  • संचालन: यहाँ DCP (DCP City, DCP Traffic आदि) और ACP स्तर के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे।

2. पुलिस अधीक्षक (SP) सिस्टम (12 थाने)

ग्रामीण और बाहरी इलाकों में पारंपरिक व्यवस्था बनी रहेगी। यहाँ कानून व्यवस्था का नियंत्रण SP (Police Superintendent) के पास होगा, लेकिन मजिस्ट्रेट पावर कलेक्टर/SDM के पास रहेंगे।

  • प्रमुख थाने: अभनपुर, आरंग, गोबरा नवापारा, मंदिर हसौद, राखी (नया रायपुर), खरोरा, तिल्दा-नेवरा, धरसींवा, सिलतरा, विधानसभा, चंदखुरी और सेजेस बहार।

  • संचालन: यहाँ का नेतृत्व SP रायपुर करेंगे, जिनकी सहायता के लिए ग्रामीण ASP और संबंधित SDOP (डीएसपी) तैनात रहेंगे।


नोट: कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से शहरी इलाकों में कानून-व्यवस्था के फैसले लेने में तेजी आएगी, क्योंकि पुलिस को

लाठीचार्ज या धारा 144 लगाने के लिए अब कलेक्टर की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।


रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र (शहरी थाने)

  • कोतवाली और गोलबाजार (व्यापारिक क्षेत्र): इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से धोखाधड़ी और चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में धारा 318 BNS (पुरानी 420) के तहत व्यापारिक लेन-देन में फर्जीवाड़े के मामले दर्ज किए गए हैं। भीड़भाड़ वाले बाजार होने के कारण मोबाइल और चेन स्नेचिंग की घटनाएं भी बिंदुओं में दर्ज हैं, जिनमें पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला बनाया है।

  • सिविल लाइंस और तेलीबांधा (VIP क्षेत्र): यहाँ शांति भंग करने और देर रात तक क्लब/पब संचालन से संबंधित शिकायतें अधिक हैं। पुलिस ने धारा 126 (BNSS) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त, तेलीबांधा मरीन ड्राइव के आसपास तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के साथ-साथ धारा 281 BNS (लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत पैराग्राफ वार कार्रवाई की गई है।

  • उरला और खमतराई (औद्योगिक क्षेत्र): इन थानों में फैक्ट्रियों से लोहा चोरी और मजदूरों के बीच आपसी विवाद के मामले प्रमुख हैं। यहाँ मारपीट की घटनाओं में धारा 115(2) और गंभीर चोट पहुँचाने पर धारा 117 BNS के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कबाड़ चोरी को रोकने के लिए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है।

  • पुरानी बस्ती और टिकरापारा (रिहायशी क्षेत्र): यहाँ घरेलू हिंसा और आपसी रंजिश के मामले अधिक देखे जा रहे हैं। महिला संबंधी अपराधों में धारा 64 (दुष्कर्म) और 85 (पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।


पुलिस अधीक्षक (SP) ग्रामीण क्षेत्र

  • आरंग और अभनपुर (ग्रामीण बेल्ट): इन थाना क्षेत्रों में अवैध रेत खनन और परिवहन के मामले प्राथमिकता पर दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों के बीच जमीन विवाद को लेकर बलवा की स्थिति बनने पर धारा 191 BNS (दंगा) के तहत कार्रवाई की गई है। फसलों की चोरी और मवेशी तस्करी के संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है।

  • तिल्दा-नेवरा और धरसींवा: यहाँ औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी से होने वाली दुर्घटनाओं पर धारा 106 BNS (लापरवाही से मौत) के तहत मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी एक्ट के साथ-साथ सख्त धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।

  • राखी और मंदिर हसौद (नया रायपुर): नया रायपुर के सूने इलाकों में चोरी की घटनाओं को देखते हुए रात की गश्त बढ़ाई गई है। धारा 305 BNS (घर में चोरी) के तहत दर्ज मामलों में संदिग्धों से पूछताछ जारी है। हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस और स्थानीय थाने संयुक्त चेकिंग अभियान चला रहे हैं।


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