बिलासपुर। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सौम्या चौरसिया द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
सुनवाई के दौरान सौम्या चौरसिया की ओर से गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की गई थी, लेकिन ACB-EOW (एंटी करप्शन ब्यूरो-आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) ने अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है और जांच अभी जारी है।
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हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि प्रकरण की प्रकृति और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की याचिका खारिज कर दी।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं और गिरफ्तारी की आशंका भी गहरा गई है। मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में पहले से ही काफी चर्चा है।
फिलहाल ACB-EOW द्वारा शराब घोटाले से जुड़े दस्तावेजों और साक्ष्यों की गहन जांच जारी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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