New Rules From 1st October: अक्टूबर 2026 की शुरुआत के साथ आम लोगों से जुड़े कई नियमों और कीमतों में बदलाव हुआ है। इन बदलावों का असर LPG सब्सिडी, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), जन्म-मृत्यु पंजीकरण और कमर्शियल LPG सिलिंडर पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप LPG सब्सिडी लेते हैं, FD कराने की योजना बना रहे हैं या किसी जरूरी दस्तावेज के लिए जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा रहे हैं, तो नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है।
LPG सब्सिडी के लिए BAA जरूरी
1 अक्टूबर 2026 से LPG सब्सिडी से जुड़े नियमों में बदलाव लागू हुआ है। सब्सिडी का लाभ लेने वाले ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) महत्वपूर्ण हो गया है।
जिन ग्राहकों ने अभी तक BAA पूरा नहीं कराया है, उन्हें इसे पूरा करना होगा। हालांकि, BAA नहीं कराने पर LPG सिलिंडर की बिक्री पूरी तरह बंद नहीं होगी। ग्राहक सिलिंडर खरीद सकेंगे, लेकिन उन्हें बाजार कीमत चुकानी पड़ सकती है और सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सकता है।
FD के नियमों में भी बदलाव
फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। बल्क डिपॉजिट की सीमा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी गई है।
अब 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की FD को बल्क डिपॉजिट की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे डिपॉजिट पर बैंक अपनी लागू नीतियों और नियमों के अनुसार ब्याज दर तय कर सकते हैं।
इसके अलावा बैंकों को अपनी लागू FD ब्याज दरें वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट करनी होंगी। समान तारीख पर समान राशि और समान अवधि के लिए खोली गई FD पर बैंक की सभी शाखाओं में समान ब्याज दर लागू करने का भी प्रावधान किया गया है।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण में बदला नियम
जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से जुड़े नियमों में भी बदलाव लागू हुआ है। अगर जन्म या मृत्यु के पंजीकरण में दो साल से अधिक की देरी हो जाती है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा।
इस बदलाव का उद्देश्य देरी से होने वाले जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करना है।
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कमर्शियल LPG सिलिंडर हुआ महंगा
1 अक्टूबर से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलिंडर की कीमत में 70 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ सकता है, जहां कमर्शियल LPG का इस्तेमाल किया जाता है।
हालांकि, अलग-अलग शहरों में टैक्स और स्थानीय कीमतों के कारण सिलिंडर की अंतिम कीमत अलग हो सकती है।
आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?
1 अक्टूबर से हुए इन बदलावों में LPG सब्सिडी लेने वाले ग्राहकों, बड़ी FD रखने वाले बैंक ग्राहकों, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने वालों और कमर्शियल LPG का इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों पर सीधा या अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। इसलिए संबंधित नियम और अपनी स्थिति की समय रहते जांच करना जरूरी है।

