Khan Sir Case : पटना। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कदमकुआं थाने की पुलिस ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी दाखिल की, जिसके अध्ययन के लिए अदालत ने तीन दिन का समय दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। तब तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी।

सुनवाई के दौरान फैजल खान के अधिवक्ता ने मामले में बार-बार समय बढ़ाए जाने का विरोध किया। वहीं, लोक अभियोजक और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की ओर से पेश वकील ने अपडेटेड केस डायरी का गहन अध्ययन करने के लिए समय देने की मांग की। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए तीन दिन का समय प्रदान किया।
फैजल खान के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अब मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई होने की संभावना है। वहीं, उनके दो सुरक्षा गार्ड, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, उनकी जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही सुनवाई होगी।
अपडेटेड केस डायरी में पुलिस ने दावा किया है कि 2 जून की रात हुई फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं, बल्कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से कराई गई थी। इसी मामले में बाद में फैजल खान का नाम एफआईआर में जोड़ा गया।
इस केस में 2 जून से अब तक कई नाटकीय घटनाक्रम सामने आए हैं। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला और चर्चाओं में आ गया। जेल से बेल पर बाहर आने के बाद रौशन आनंद ने प्रिंस यादव की हत्या का आरोप सीधे फैजल खान और एक कोल्ड स्टोरेज संचालक पर लगाया है। मामले की अगली सुनवाई और कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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