कवर्धा : छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में न्याय की जीत हुई है। कबीरधाम जिला न्यायालय ने शनिवार, 11 अप्रैल 2026 को एक बड़े फैसले में अपनी प्रेमिका और उसकी मां की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला फरवरी 2024 का है, जहाँ सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रेम संबंधों के विवाद के चलते आरोपी ने दो महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस की पुख्ता चार्जशीट और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है।
विवाद और खूनी वारदात का घटनाक्रम
यह घटना फरवरी 2024 की है जब कवर्धा के सिटी कोतवाली इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार:
-
आरोपी और मृतका पिछले कुछ समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।
-
वारदात के दिन प्रेमी और प्रेमिका के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई।
-
गुस्से में आकर आरोपी ने धारदार हथियार से प्रेमिका पर हमला कर दिया।
-
जब प्रेमिका की मां बीच-बचाव करने आई, तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस जांच और न्यायालय की कार्यवाही
हत्याकांड के तुरंत बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य (Forensic Evidence) जुटाए गए थे। कबीरधाम जिला न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि हत्या सुनियोजित और जघन्य थी।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि आरोपी का कृत्य माफी के योग्य नहीं है। कोर्ट ने आरोपी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसकी सजा और बढ़ाई जा सकती है।
समाज में कड़ा संदेश
इस फैसले से मृतका के परिजनों ने राहत की सांस ली है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह के कड़े फैसले से समाज में अपराध करने वालों के मन में डर पैदा होगा। कवर्धा दोहरा हत्याकांड के इस फैसले ने एक बार फिर साबित किया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और देर से ही सही, न्याय जरूर मिलता है।

More Stories
CG Crime News : दूसरे गांव पहुंचकर युवक ने खुद की गर्दन पर किया वार, फिर सड़क पर घूमता रहा’ पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया
BJP पार्षद की कार पर हमला, दो बाइक सवारों से विवाद के बाद मचा बवाल’ पुलिस ने दर्ज किया मामला
Raipur Meat Shops Closed : रायपुर में तीन दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, निगम ने जारी किया आदेश