छत्तीसगढ़ में ‘हाफ बिजली बिल‘ योजना में बड़ा बदलाव, अब 400 की जगह 100 यूनिट पर मिलेगी छूट
रायपुर: छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए चलाई जा रही “हाफ बिजली बिल” योजना में बड़ा संशोधन किया गया है। 1 अगस्त, 2025 से यह योजना अब 400 यूनिट तक की मासिक खपत के बजाय केवल 100 यूनिट तक की खपत पर लागू होगी। इस बदलाव के तहत, पात्र उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल में शामिल एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज और वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट (FPPAS) की कुल राशि पर 50% की छूट मिलेगी। यदि किसी महीने में खपत 100 यूनिट से अधिक हो जाती है, तो उस महीने में उपभोक्ता को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।



यह योजना छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं, बी.एस.पी. डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी एरिया के घरेलू उपभोक्ताओं, और नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी संकल्पना योजना के तहत स्थापित गौठानों और ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में दिए गए बिजली कनेक्शनों पर लागू होगी।
सरकार ने यह निर्णय ‘प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना’ के संदर्भ में लिया है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार भी 1 किलोवॉट क्षमता के प्लांट पर ₹15,000 और 2 किलोवॉट या अधिक क्षमता वाले प्लांट पर अधिकतम ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार का मानना है कि इन पहलों से प्रदेश के उपभोक्ता हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली की ओर बढ़ेंगे।
पुराने दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपभोक्ता तभी पात्र होंगे जब उनके बिजली बिल 6 महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं होंगे। एकल बत्ती कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को मिल रही 30 यूनिट हाफ बिजली बिल की योजना जारी रहेगी, और उन्हें 30 से 100 यूनिट तक की खपत पर संशोधित योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत छूट की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

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