रायपुर: छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के हजारों कर्मचारियों की रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि की बहाली और श्रम सम्मान राशि को लेकर अद्यतन स्थिति स्पष्ट की है। संघ ने बताया कि 2016 के एक आदेश की गलत व्याख्या के कारण उत्पन्न इस विवाद को सुलझाने के लिए शासन स्तर पर प्रक्रिया अंतिम चरणों में है।
वेतन वृद्धि प्रकरण: विधि विभाग से ट्राइबल सेक्रेटरी तक पहुँची फाइल
उल्लेखनीय है कि संघ द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को विधि विभाग को सौंपे गए 56 पृष्ठों के विस्तृत ज्ञापन पर सकारात्मक कार्रवाई शुरू हो गई है। विधि विभाग ने 5 दिसंबर 2025 को मामला अनुसूचित जनजाति विभाग (सचिव) को भेजा, जहाँ से 10 दिसंबर को इसे परीक्षण हेतु आयुक्त को प्रेषित किया गया।
संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेश चौरे ने बताया कि 15 जनवरी 2026 को पत्र क्रमांक 207 के माध्यम से फाइल की अद्यतन स्थिति मांगी गई थी। इसी तारतम्य में आज 19 जनवरी को अवर सचिव स्तर से हुई चर्चा में पुष्टि की गई है कि फाइल वर्तमान में विभाग में ‘प्रचलन’ में है और सामान्य प्रक्रिया के तहत इसका गंभीरता से परीक्षण किया जा रहा है।
स्कूल शिक्षा विभाग: जल्द मिलेगी श्रम सम्मान राशि
वेतन वृद्धि के साथ-साथ संघ के प्रतिनिधिमंडल (श्री सुरेश ढीढी एवं श्री राकेश ठाकुर) ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से श्रम सम्मान राशि के संबंध में भी चर्चा की। विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया है कि यह राशि अति शीघ्र जारी कर दी जाएगी।
“संघ अपने साथियों को आश्वस्त करता है कि हम हर स्तर पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही शासन से कोई लिखित निर्णय या अंतिम आदेश प्राप्त होगा, उसे तत्काल सार्वजनिक किया जाएगा।” > — योगेश चौरे, प्रांतीय महामंत्री

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