भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की ओर से इस संबंध में प्रेस नोट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जगदीप धनखड़ के भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की पुष्टि के बाद चुनाव आयोग ने अपनी संवैधानिक भूमिका निभाते हुए यह कदम उठाया है।
उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आयोग जल्द ही तारीख का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग ने लिखा, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, चुनाव आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और इसके तहत बनाए गए नियमों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 द्वारा शासित होता है।
चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 से संबंधित तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं। इन प्रारंभिक गतिविधियों के पूरा होने के बाद जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।
तैयारी गतिविधियां
चुनाव की घोषणा से पहले ही आयोग ने कई महत्वपूर्ण गतिविधियों पर काम शुरू कर दिया है, जिनमें शामिल हैं-
- निर्वाचक मंडल की तैयारी: इसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
- रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का अंतिम निर्धारण: चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान और नियुक्ति।
- पिछले उपराष्ट्रपति चुनावों पर पृष्ठभूमि सामग्री का निर्माण और प्रसार: ताकि सभी हितधारकों को पिछले चुनावों के संबंध में आवश्यक जानकारी मिल सके।
बता दें कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। इस इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।



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