DSR 13 Dec 2025
“पुलिस है तो शांति व्यवस्था है”
पुलिस को सहयोग कीजिए, ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बन सकें और आमजन चैन की नींद सो सकें।
पुलिस की यह सक्रियता और पैनी नज़र वास्तव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
श्रोत : – रायपुर जिला पुलिस थानावार अपराधों का विस्तृत बिंदुवार विवरण (13-12-2025 प्रातः) DSR 13 Dec 2025
DSR 13 Dec 2025 कुल 17 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से मारपीट, जान से मारने की धमकी, सड़क दुर्घटनाएं, और आबकारी अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं।
1. मारपीट और धमकी के मामले (बीएनएस: 296, 351-2, 115-2, 3-5) DSR 13 Dec 2025
इन मामलों में गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, और हाथ-मुक्का या अन्य वस्तु से मारपीट की शिकायतें हैं।
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थाना कोतवाली: आरोपी गौतम राणा और प्रयाग राणा पर प्रार्थी ठाकुर राणा को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है ।
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धाराएं: बीएनएस: 296, 351-2 ।
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थाना टिकरापारा: आरोपी उत्तम पाल और साथी पर सिगरेट पीने से मना करने पर प्रार्थी पियूष साहु को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने और हाथ-मुक्का से चोट पहुँचाने का आरोप है ।
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धाराएं: बीएनएस: 296, 115-2, 351-2, 3-5 ।
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थाना कबीरनगर: आरोपी अंसु और साथी पर प्रार्थी आकाश सखुजा और उनके भाई विशाल सखुजा को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने और किसी चीज से मारपीट कर चोट पहुँचाने का आरोप है ।
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धाराएं: बीएनएस: 296, 351-2, 118-1, 3-5 ।
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थाना खमतराई: आरोपी चंद्रशेखर, मनोज थापा, और नितिन जामुनकर पर प्रार्थी घनश्याम साहु को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने और हाथ-मुक्का से मारपीट कर चोट पहुँचाने का आरोप है ।
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धाराएं: बीएनएस: 296, 115-2, 351-2, 3-5 ।
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थाना मंदिरहसौद (2 मामले):
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आरोपी भोलू, चोवाराम अन्य पर पूर्व विवाद की बात को लेकर प्रार्थीया श्रीमती बसंती धृतलहरे और उनकी जेठानी को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने और हाथ मुक्का एवं कुदाल से मारपीट कर चोट पहुँचाने का आरोप है ।
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धाराएं: बीएनएस: 296, 115-2, 351-2 ।
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आरोपी लिकेश गिधोडे, शिवशंकेर पर पूर्व विवाद की बात को लेकर प्रार्थी यशवंत कुमार धृतलहरे को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने और हाथ-मुक्का से मारपीट कर चोट पहुँचाने का आरोप है ।
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धाराएं: बीएनएस: 296, 115-2, 351-2, 3-5 ।
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2. सड़क दुर्घटनाएं (बीएनएस: 281, 125, 106-1) DSR 13 Dec 2025
लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने या संपत्ति क्षतिग्रस्त करने के मामले दर्ज किए गए हैं।
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थाना मोवा (चोट): बोलेरो क्र. सीजी 04-एमपी/5972 के चालक पर अपनी मोटर सायकल को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर प्रार्थीया सरोजनी ठाकुर के लड़के हरी सिह ठाकुर को चोट पहुँचाने का आरोप है ।
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धाराएं: बीएनएस: 281, 125 ।
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थाना टिकरापारा (संपत्ति क्षति):
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हाईवा क्र. सीजी 05-एएन/4805 के चालक पर वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर प्रार्थी पार्थ मजूमदार की कार को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त करने का आरोप है ।
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धाराएं: बीएनएस: 281 ।
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स्कार्पियो क्र. सीजी 04-पीपी/5153 के चालक एवं साथी पर वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर प्रार्थी यमन साहु की बोलेरो को क्षतिग्रस्त करने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट कर चोट पहुँचाने का आरोप है ।
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धाराएं: बीएनएस: 281, 296, 351-2, 115-2, 3-5 ।
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थाना तेलीबांधा (2 मामले):
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कार क्र. आर जे 21-सीसी/7266 के चालक पर अपनी कार को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर प्रार्थी मनमय देव को बुलेट मो.सा से जाते समय एक्सीडेन्ट कर चोट पहुँचाने का आरोप है ।
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धाराएं: बीएनएस: 281, 125 ।
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कार क्र. सीजी 04-एनएक्स/1707 के चालक पर कार को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर प्रार्थी निलेश कुमार यादव की मोटर सायकल को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त करने का आरोप है ।
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धाराएं: बीएनएस: 281 ।
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3. सड़क दुर्घटनाएं जिनमें मृत्यु हुई (बीएनएस: 281, 106-1) DSR 13 Dec 2025
लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामले।
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थाना नेवरा (मृत्यु): मो.सा. क्र. सीजी 08-एच/4111 के चालक मृतक धर्मेन्द्र यादव पर मोटर सायकल को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर मवेशी से टकरा जाने से स्वयं की मृत्यु होने का मामला दर्ज किया गया है ।
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धाराएं: बीएनएस: 106-1 ।
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थाना गोबरानवापारा (2 मामले):
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हाईवा क्र. सीजी 04-एनएस/8300 के चालक पर हाईवा को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर मृतक नरोत्तम साहू (उम्र 58 साल) को मो.सा से जाते समय एक्सीडेन्ट करने का आरोप है, जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई ।
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धाराएं: बीएनएस: 281, 106-1 ।
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मो.सा. क्र. सीजी 04-एनई/4607 के चालक पर मो.सा को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर मृतक मनीष सारद (उम्र 20 साल) को मो.सा से जाते समय एक्सीडेन्ट करने का आरोप है, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई ।
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धाराएं: बीएनएस: 281, 106-1 ।
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4. चोरी का मामला DSR 13 Dec 2025
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थाना सरस्वती नगर: कोई अज्ञात चोर प्रार्थी आत्माराम धृतहरे की खड़ी हीरो स्पलेण्डर मो.सा. क्र. सीजी 04 पी एम / 1878 (कीमत ₹40,000) चोरी कर ले गया ।
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धाराएं: बीएनएस: 303-2 ।
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5. आबकारी अधिनियम के मामले DSR 13 Dec 2025
अवैध रूप से शराब पिलाने के मामले दर्ज किए गए हैं।
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थाना मोवा: आरोपी तरण ध्रुव को अपने ठेला में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया ।
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धाराएं: आबकारी एक्ट: 36 सी ।
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थाना गोबरानवापारा: आरोपी भारत निषाद को अपने ठेला में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया ।
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धाराएं: आबकारी एक्ट: 36-सी ।
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DSR 13 Dec 2025 रायपुर जिले अंतर्गत सभी थानों के बीते दिनों में डेली सिचुएशन रिपोर्ट जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल में …..
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