DSR 10 Dec 2025
“पुलिस है तो शांति व्यवस्था है”
पुलिस को सहयोग कीजिए, ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बन सकें और आमजन चैन की नींद सो सकें।
पुलिस की यह सक्रियता और पैनी नज़र वास्तव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
श्रोत : – रायपुर जिला पुलिस थानावार अपराधों का विस्तृत बिंदुवार विवरण (10-12-2025 प्रातः)
बीएनएस के तहत दर्ज अपराध (मारपीट/धमकी) बीएनएस की संबंधित धाराओं (जैसे 296, 115-2, 351-2, 3-5) के तहत मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के कुल 8 मामले दर्ज किए गए:
तेलीबांधा (2 मामले):
- अज्ञात व्यक्ति ने अनीता अनंत को गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर चोट पहुंचाई।
- नेहरू ताण्डी और उसके साथियों ने कृष्णा जगत को गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और मारपीट से चोट पहुंचाई।
आमानाका:
- कोणाल सोनी और उसके साथियों ने बृजेश कुमार सेन को गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और मारपीट से चोट पहुंचाई।
टिकरापारा:
- गोविंद फुलझरे, रिषभ और बसंत ने नल से पानी भरने की बात पर नम्रता फुलझरे को गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की।
आरंग:
- संतोष साहू और 2 अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने चावल बेचने की बात को लेकर भोलेश्वर साहू को गाली-गलौज और मारपीट कर चोट पहुंचाई।
विधान सभा:
- कन्हैया बैरागी ने पुरानी विवाद के चलते विक्रम बैरागी को गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और मारपीट से चोट पहुंचाई।
नेवरा (2 मामले):
- रंधीर और अन्य ने रंजीत कुमार मारकण्डे को गाली-गलौज और मारपीट कर चोट पहुंचाई।
- राहुल निषाद ने पुरानी विवाद के चलते देवेंद्र कुमार को गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और मारपीट से चोट पहुंचाई।
मंदिरहसौद:
- पलटू यादव ने पुरानी रंजिश के चलते दिलीप यादव को गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और मारपीट से चोट पहुंचाई।
गोबरानवापारा:
- टीकेन्द्र बघेल और अन्य ने क्षत्रपाल साहू को बिना कारण गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, मारपीट कर मोबाइल फोन तोड़फोड़ किए।
चोरी और एक्सीडेंट के मामले चोरी (2 मामले):
आजाद चौक:
- एक अज्ञात चोर मुरली मनोहर शर्मा की खड़ी मोटर सायकल की डिक्की से 40 हजार रुपये नगदी चोरी कर ले गया।
आरंग:
- अज्ञात चोर ओम प्रकाश साहु की खड़ी हीरो मो.सा. (CG 04 PL/9508, कीमत 50,000 रू) चोरी कर ले गया।
एक्सीडेंट (2 मामले):
तेलीबांधा:
- कार CG 04-NU/0586 के चालक ने तेज और लापरवाही से चलाकर कामनी वर्मा के बेटे हिमांशु वर्मा को कार से एक्सीडेंट कर चोट पहुंचाई।
अभनपुर:
- मो.सा. कं. CG 23-H/8121 के चालक ने तेज और लापरवाही से चलाकर जय कुमार को मो.सा. से एक्सीडेंट कर चोट पहुंचाई।
आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई
अवैध शराब से संबंधित कुल 21 मामले दर्ज किए गए: सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के मामले (धारा 36 च):
आजाद चौक में 2 मामले:
- संम्भु कुमार और गौख सेन/दीपक कुमार सेन को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया।
- ठेले पर अवैध रूप से शराब पिलाने के मामले (धारा 36 सी):
टिकरापारा में 4 मामले (लालपुर):
- शुभम गुप्ता, रजविंद सिह, हिमांशु पाण्डे और अमल खन्ना को ठेले पर अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया।
मंदिरहसौद में 2 मामले (नकटा और नवागांव):
- सूर्यकांत वर्मा और दामोदर साहू को ठेले पर अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया।
गोबरानवापारा 12 मामले (छाटा रोड और शराब भट्टी रोड):
- भूवन साहू, दीपक नगारची, शिव सागर, मनोज साहू, दुजराम निषाद, डोमन साहू, महेश देवांगन, दीपक यादव, गेंदलाल साहू, दीपक देवांगन, धरम साहू और रूपेश टण्डन को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया।
गोबरानवापारा
- एक अन्य मामले में अश्वनी तिवारी को भी अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया।
अवैध देशी शराब जब्ती (धारा 34-2):
आरंग:
- ओमप्रकाश साहू के कब्जे से 85 पाव देशी शराब और बिक्री रकम 300 रू (कुल कीमत 8820 रू) जब्त कर गिरफ्तार किया गया।
नारकोटिक्स अधिनियम के तहत कार्रवाई
उरला:
- हेमराज राव के कब्जे से 1 किलो 390 ग्राम गांजा (कीमत 69,500 रू) जब्त कर गिरफ्तार किया गया।
अभनपुर:
- भूषण चंदेल, पवन मनहरे और जीतेंद्र दशहरिया के कब्जे से एक मारूति स्विफ्ट कार और कार में रखे 15 किलो 750 ग्राम गांजा (कीमत 7 लाख 95 हजार रू) जब्त कर गिरफ्तार किया गया।



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