क्या बदला है आबकारी नीति में
आबकारी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों की शराब पर आबकारी शुल्क (Excise Duty) में संशोधन किया है। यह बढ़ोतरी थोक और खुदरा दोनों स्तर पर लागू होगी। इसका सीधा असर शराब दुकानों पर मिलने वाली एमआरपी पर पड़ेगा।
रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा जैसे शहरी इलाकों में पहले ही शराब की खपत अधिक है। यहां दुकानों को नई मूल्य सूची तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
आधिकारिक बयान
“राज्य शासन द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत ड्यूटी में संशोधन किया गया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावशील होंगी और सभी जिलों में समान रूप से लागू होंगी।” — आबकारी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
आम लोगों पर असर और आगे क्या
नई दरें लागू होने के बाद देसी शराब की बोतल से लेकर प्रीमियम विदेशी ब्रांड और बीयर तक की कीमतें बढ़ेंगी। शराब दुकानों के बाहर सिविल लाइंस, पंडरी और टाटीबंध इलाके में पहले से ही लोग कीमतों को लेकर चर्चा करते दिखे। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल से पहले स्टॉक की क्लियरिंग मौजूदा दरों पर होगी, लेकिन उसके बाद नई एमआरपी अनिवार्य होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानों पर जुर्माना और लाइसेंस कार्रवाई तय है।

More Stories
Chhattisgarh Naxal Census : हिड़मा के गांव में पहुंची प्रशासन की टीम , गोलियों की गूंज के बीच अब दर्ज हुए नागरिकों के नाम
Chhattisgarh Court Security : सीसीटीवी में कैद लाइव चोरी , सूरजपुर न्यायालय परिसर से बाइक पार करते दिखा संदिग्ध
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला : सैनिकों और पूर्व सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में 25% छूट