बिलासपुर: हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के अवकाश नगदीकरण भुगतान में देरी करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह को अवमानना नोटिस (Contempt Notice) जारी किया है. जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की सिंगल बैंच ने आदेश की अवहेलना मानते हुए यह नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
सचिन पायलट का रायपुर दौरा: जेल में चैतन्य बघेल से मिलने पहुंचे, महंत-शिव डहरिया समेत नेता मौजूद
पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक बैजनाथ राय, निरीक्षक रघुनंदन शर्मा, सहायक उप निरीक्षक हनुमान प्रसाद मिश्रा सहित कुल 33 पुलिसकर्मियों ने मध्य प्रदेश राज्य के समान 300 दिन के अवकाश नगदीकरण का लाभ देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र पांडेय व विजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए दलील दी थी कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की भांति छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को भी 300 दिन के अवकाश नगदीकरण का लाभ मिलना चाहिए.
गूगल मैप ने फिर दिया धोखा! खाई में गिरी कार, पुलिस ने बचाई महिला की जान… पहले भी कई बार हुआ ऐसा
More Stories
The ultimate limit of True love: पत्नी की मौत के गम में 70 वर्षीय पति ने उसी मरघट में लगाई फांसी, जहां हुआ था अंतिम संस्कार
Soldiers के लिए दुर्ग के 16 स्कूलों से भेजी गई राखी
ढाई करोड़ की हेराफेरी, बैंक अधिकारी अपनी पत्नी के साथ गिरफ्तार