रायपुर, 18 जून 2025: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों (सहायक शिक्षक से प्राचार्य तक) के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग द्वारा 16 जून 2025 को जारी एक आदेश के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 की समाप्ति तक ऐसे शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति को प्रारंभिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
यह कदम लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 5 जून 2025 को प्रस्तुत एक प्रस्ताव के जवाब में आया है। आर.पी. वर्मा, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुनर्नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष आदेश जारी नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, एक स्थायी आदेश जारी किया जाएगा जिसमें यह स्पष्ट होगा कि सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद भी पुनर्नियुक्ति केवल चालू शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक ही मान्य होगी।
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक निरंतरता सुनिश्चित करना और अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं का लाभ उठाना है। हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि कोई सेवानिवृत्त शिक्षक लिखित में पुनर्नियुक्ति से इनकार करता है, तो उसे पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिया गया है कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें और जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। यह निर्णय राज्य के शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता लाने और शिक्षकों की कमी को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
More Stories
छत्तीसगढ़ को मिलेगा नया मुख्य सचिव: अभिताभ जैन को दी जाएगी विदाई, विकास को मिलेगी नई गति!
रथयात्रा महोत्सव : राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री साय ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर ‘छेरा-पहरा‘ की निभाई रस्म
CG News : बारिश से नदी-नाले उफान पर, बच्चे जान जोखिम में डालकर जा रहे स्कूल