CG NEWS : बिलासपुर, 28 सितंबर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े पाटन विधानसभा चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) खारिज होने के बाद अब मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आगे बढ़ेगा। हाई कोर्ट के 17 सितंबर 2026 के आदेश के अनुसार, चुनाव याचिका पर अगली कार्यवाही 5 अक्टूबर 2026 को होगी।
विजय बघेल ने दायर की है चुनाव याचिका
दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई Election Petition No. 3 of 2024 के रूप में हो रही है।
याचिका में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। इसमें चुनाव के दौरान कथित तौर पर Representation of the People Act, 1951 की धारा 126 से जुड़े उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। हाई कोर्ट ने जून 2026 के आदेश में कहा था कि इन आरोपों की सत्यता और साक्ष्य का मूल्यांकन ट्रायल के दौरान किया जाना है।
चुनाव याचिका की सुनवाई रोकने की मांग पर उठे थे सवाल
भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका की maintainability यानी सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति उठाई गई थी। हाई कोर्ट के 15 जून 2026 के आदेश में अदालत ने कहा था कि इस तरह के कई सवाल साक्ष्यों के आधार पर तय किए जाने हैं और चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया गया।
इसके बाद इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी उठाया गया। हाई कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश में संबंधित SLP का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उचित स्तर पर हाई कोर्ट में उठाने की स्वतंत्रता दी थी।
5 अक्टूबर को दर्ज होंगे साक्ष्य
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 17 सितंबर 2026 के आदेश में कहा गया है कि वर्तमान चरण में चुनाव याचिका साक्ष्य की प्रक्रिया में है। अदालत ने मामले को 5 अक्टूबर 2026 को चुनाव याचिकाकर्ता और उनके गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि SLP खारिज होने या चुनाव याचिका के ट्रायल में आगे बढ़ने को भूपेश बघेल के खिलाफ लगाए गए आरोपों के सही साबित होने के रूप में नहीं देखा जा सकता। आरोपों की सत्यता और चुनाव परिणाम पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्यों के आधार पर होगा।

