CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों के कार्यालयीन कार्यों को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सचिवालयीन एवं लिपिकीय कार्यों में सहयोग के लिए कर्मचारियों की तैनाती संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए विधायकों को बड़ी राहत प्रदान की है।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब विधायक केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राज्य के किसी भी जिले में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं अपने कार्यालयीन कार्यों के लिए ले सकेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी जिला कलेक्टरों को संशोधित निर्देश जारी कर दिए हैं।
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जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2019 में जारी व्यवस्था के तहत सांसदों और विधायकों को कार्यालयीन एवं लिपिकीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। हालांकि उस व्यवस्था में कर्मचारियों की उपलब्धता और चयन को लेकर कई व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ रही थीं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।
सरकार का मानना है कि नए प्रावधान से विधायकों को अपने कार्यों के लिए अनुभवी और उपयुक्त कर्मचारियों का चयन करने में सुविधा होगी। इससे जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और जनता से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे में भी मदद मिलेगी।
संशोधित व्यवस्था के तहत अब जिला प्रशासन आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारी की सेवाएं विधायक कार्यालय के लिए उपलब्ध करा सकेगा। इससे विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों, जनसमस्याओं और प्रशासनिक समन्वय से जुड़े कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने में सहायता मिलेगी।

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