CG Land Registration Rules रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन से जुड़े लेन-देन को लेकर किसानों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालय से जारी पत्र में प्रदेश के सभी जिला पंजीयकों को निर्देशित किया गया है कि अब पंजीयन कार्य में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता नहीं होगी और इसका पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए।
इस फैसले को ऐतिहासिक और दूरगामी कदम बताते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि अब किसानों और जमीन के कारोबारियों को अनावश्यक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को जमीन की खरीद-फरोख्त में आसानी होगी।



More Stories
Jagdalpur Temple Theft Case : जगदलपुर मंदिर चोरी केस में बड़ा खुलासा, चोर का CCTV फुटेज जारी
NH-30 Accident : नेशनल हाईवे-30 बना मौत का रास्ता ट्रक-कार टक्कर में डॉक्टर की जान गई
CG BREAKING : बर्खास्तगी और प्रताड़ना से तंग नगर सैनिक ने कलेक्ट्रेट में की आत्महत्या की कोशिश, सुसाइड नोट में अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप