CG BREAKING : रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत श्रम विभाग ने सेवाओं को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 7 के तहत विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, उनकी समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारियों को निर्धारित किया गया है।
CG BREAKING NEWS : CGPSC घोटाले में बड़ा एक्शन, पूर्व सचिव जेके ध्रुव के घर CBI की रेड
इसमें सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के पदनाम भी स्पष्ट किए गए हैं। इस कदम से श्रमिकों और आम नागरिकों को निर्धारित समय में सेवाएं मिलना सुनिश्चित होगा।







More Stories
CG Crime : दिनदहाड़े 3.50 लाख की लूट चार नकाबपोश बदमाशों ने युवक को रोका, चाकू की नोक पर लूटकर फरार
CG NEWS : शराब के लिए कांग्रेस भवन में चोरी’ 70 नल टोंटियां उखाड़ीं, ‘I Love You’ लिखकर फरार हुए चोर, 20 दिन बाद गिरफ्तार
CG NEWS : भारतमाला मुआवजा घोटाला’ 56 लाख की जमीन पर 9.83 करोड़ का भुगतान, ED ने कारोबारी जय प्रकाश गांधी को किया गिरफ्तार