बिलासपुर। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने राज्य शासन और व्यापम को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिका 10 अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई है, जिसमें भर्ती नियम 2007 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5,967 पदों के मुकाबले केवल 2,500 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई, जो नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
अमित बघेल को नहीं मिली राहत, 16 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
रायगढ़। वहीं नए साल 2026 की शुरुआत में ही एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धर्मजयगढ़ एसडीएम कार्यालय के बाबू अनिल कुमार चेलक को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB की बिलासपुर इकाई ने यह ट्रैप कार्रवाई की। आरोपी पर जमीन नामांतरण से जुड़े मामले को नस्तीबद्ध करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। रिश्वत की राशि आरोपी ने संदेह होने पर आवास के पीछे फेंक दी थी, जिसे ACB टीम ने बरामद कर लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई है।

More Stories
Chhattisgarh Weather Update : गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश, थम गई सड़कों की रफ्तार
Chhattisgarh Budget Session 2026 : नवा रायपुर से उदय होगा ‘विकसित छत्तीसगढ़’ सीएम साय ने बजट को बताया प्रदेश की नई आधारशिला
Vishnu Deo Sai Govt Schemes : साय सरकार का बड़ा फैसला दीदी ई-रिक्शा योजना की अनुदान राशि ₹1 लाख से बढ़कर हुई ₹1.5 लाख