रायपुर: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने राजधानी रायपुर की प्रमुख आवासीय परियोजना “Wallfort Elencia” के प्रमोटर के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। यह कार्रवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) द्वारा स्वीकृत नक्शे और ले-आउट के नियमों की अनदेखी करने पर की गई है।
Bhupesh Baghel : कवासी लखमा से जेल में मिले भूपेश बघेल, जांच एजेंसियों की भूमिका पर उठाए सवाल
क्या है पूरा मामला?
प्राधिकरण में मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि परियोजना के प्रमोटर ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (T&CP) द्वारा अनुमोदित ले-आउट का पालन नहीं किया। प्रमोटर ने स्वीकृत नक्शे से हटकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण दूसरे स्थान पर कर दिया।
रेरा ने इसे छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 की धारा 14(1) का स्पष्ट उल्लंघन माना है। नियम के मुताबिक, प्रमोटर को केवल सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित रेखांकन और विशिष्टताओं के आधार पर ही विकास कार्य करने की अनुमति होती है।
प्राधिकरण ने यह स्वीकार किया कि वर्तमान में निर्मित STP का उपयोग वहां रह रहे निवासी (आबंटिती) कर रहे हैं। सार्वजनिक सुविधा और लोगों की परेशानी को देखते हुए रेरा ने फिलहाल STP को ध्वस्त करने या पुनर्निर्माण का आदेश नहीं दिया है। हालांकि, स्वीकृत योजना से विचलन (Deviation) को एक गंभीर अपराध मानते हुए प्रमोटर पर भारी जुर्माना ठोका गया है।
इस फैसले के जरिए छत्तीसगढ़ रेरा ने सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स को स्पष्ट संदेश दिया है:
-
बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के प्रोजेक्ट के ले-आउट में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता।
-
अनुमोदित योजनाओं का उल्लंघन करने पर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

More Stories
CG Police News : पुलिस कमिश्नरेट की तैयारी, अपराधियों पर कसेगा शिकंजा
Chhattisgarh Budget 2026-27 : “हर वर्ग के सशक्तीकरण का आधार बनेगा यह बजट”, विधानसभा में पेश होने से पहले सीएम साय ने दी शुभकामनाएँ
CG Crime News : विवेकानंद स्कूल के प्राचार्य की दबंगई , बॉल मांगने गए मासूमों पर बरसे डंडे सिरगिट्टी पुलिस ने दर्ज की FIR