रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से लागू कर दी हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, रायपुर द्वारा जारी पत्र के आधार पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वर्ष 2025-26 की दरों को अनुमोदित किया है। यह पुनरीक्षण छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दर निर्धारण नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
Hardik Pandya Records : IND vs SA दूसरे T20 में बना सकते हैं इतिहास, होंगे पहले पेस ऑलराउंडर
पिछले 7-8 वर्षों में दरों में वृद्धि नहीं होने के कारण संपत्तियों के वास्तविक मूल्य और गाइडलाइन दरों में भारी अंतर आ गया था। नई गाइडलाइन दरों के लागू होने से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताओं को दूर कर, मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक युक्तिसंगत और पारदर्शी बनाया गया है।
सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को उनकी संपत्तियों का वास्तविक मूल्य उपलब्ध कराना और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और समझने योग्य बनाना है। नई दरों से पंजीयन और स्टाम्प शुल्क में भी संतुलन आएगा और आम जनता को लाभ मिलेगा।



More Stories
Bhilai Accident : दुर्ग जिले में बड़ा हादसा जर्जर इमारत की दीवार गिरी, मौके पर मची चीख-पुकार
DSP Kalpana Verma Case : महिला DSP कल्पना वर्मा पर महादेव सट्टा एप चलाने के दबाव का आरोप, कारोबारी दीपक टंडन ने DGP से की शिकायत
Road Accident : अड़ावाल चौक पर बड़ा हादसा ट्रक के अचानक मोड़ से बाइक सवार इंजीनियर की गई जान