बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद काट रहे याह्या ढेबर की पैरोल अवधि बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्त गुरू की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि आरोपी को पैरोल देने से पीड़ित पक्ष में भय उत्पन्न हो सकता है और उसके फरार होने की आशंका भी बनी रहती है।
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जानकारी के अनुसार, याह्या ढेबर ने अपनी मां के 40वें कर्म (अनुष्ठान) में शामिल होने के लिए पैरोल का आवेदन रायपुर कलेक्टर को दिया था। लेकिन कलेक्टर ने मामले की गंभीरता और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जिला प्रशासन का निर्णय उचित है और ऐसे मामले में पैरोल देना न्याय एवं सुरक्षा व्यवस्था, दोनों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

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