DSR 08 Dec 2025
“पुलिस है तो शांति व्यवस्था है”
पुलिस को सहयोग कीजिए, ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बन सकें और आमजन चैन की नींद सो सकें।
पुलिस की यह सक्रियता और पैनी नज़र वास्तव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
श्रोत : – रायपुर जिला पुलिस थानावार अपराधों का विस्तृत बिंदुवार विवरण (08-12-2025 प्रातः)
मुख्य रूप से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), आबकारी अधिनियम, और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले शामिल हैं।
1. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत मामले (IPC का प्रतिस्थापन)
बीएनएस के तहत विभिन्न थानों में दर्ज प्रमुख आपराधिक मामले और उनकी धाराएँ इस प्रकार हैं:
अ. शारीरिक क्षति और आपराधिक धमकी से संबंधित मामले:
तेलीबांधा थाना
- धाराएँ: बीएनएस: 296, 351-2, 115-2, 3-5
- अपराध का स्वरूप: शराब पीने से मना करने पर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, और हाथ-मुक्का से मारपीट कर चोट पहुंचाना। (धारा 296 – आपराधिक बल/हमला; 351-2 – आपराधिक धमकी; 115-2 – गंभीर चोट पहुंचाना; 3-5 – सामान्य चोट पहुंचाना)
टिकरापारा थाना
- धाराएँ: बीएनएस: 296, 115-2, 351-2, 324-4, 3-5
- अपराध का स्वरूप: गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, मारपीट, और संपत्ति को नुकसान (ट्रक का शीशा तोड़ना)। (धारा 324-4 – गलत लाभ के इरादे से संपत्ति को नुकसान)
टिकरापारा थाना
- धाराएँ: बीएनएस: 296, 115-2, 351-2
- अपराध का स्वरूप: बिना कारण गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, और हाथ-मुक्का से मारपीट।
खरोरा थाना
- धाराएँ: बीएनएस: 296, 351-2
- अपराध का स्वरूप: मुरूम खुदाई के विवाद को लेकर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी।
ब. संपत्ति संबंधी अपराध:
कोतवाली थाना
- धारा: बीएनएस: 303-2
- अपराध का स्वरूप: प्रवचन सुनने के दौरान अज्ञात चोर द्वारा गले से सोने की चेन चोरी। (धारा 303-2 – चोरी)
गोलबाजार थाना
- धारा: बीएनएस: 303-2
- अपराध का स्वरूप: अज्ञात चोर द्वारा बजाज प्लेटिना मो.सा. की चोरी। (धारा 303-2 – चोरी)
स. वाहन दुर्घटना (लापरवाही से मृत्यु/चोट):
आरंग थाना
- धारा: बीएनएस: 106-1
- अपराध का स्वरूप: तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से दुर्घटनाएँ, जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हुई। (धारा 106-1 – लापरवाही या उतावली से ऐसा कार्य करना जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए – पहले IPC 304A)
उरला थाना
- धाराएँ: बीएनएस: 281, 125
- अपराध का स्वरूप: अज्ञात हाईवा/स्कूटी चालक द्वारा तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करना और व्यक्तियों को चोट पहुंचाना। (धारा 281 – लोक मार्ग पर मानव जीवन को संकट में डालने वाला कार्य; 125 – किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना)
2. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामले
आबकारी एक्ट के तहत अवैध शराब बिक्री/सेवन पर व्यापक कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 28 मामले दर्ज हुए।
- धारा 36-सी: अवैध रूप से शराब पिलाना (विक्रय या उपभोग की अनुमति देना)
- गिरफ्तारियाँ: 21 (ठेला/ढाबा में अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तारियाँ)
थानें: गोलबाजार, खम्हारडीह, खरोरा, मंदिरहसौद, धरसींवा, और आरंग।
- धारा 36-च: आम जगह पर शराब पीना
- गिरफ्तारियाँ: 7 (आम जगह पर शराब पीते हुए गिरफ्तारियाँ)
थानें: गंजथाना, खम्हारडीह, मोवा, और दीनदयाल उपाध्याय नगर।
3. आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला
दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना
- धारा: आर्म्स एक्ट: 25
- अपराध का स्वरूप: आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखा चाकू जप्त कर गिरफ्तारी। (धारा 25 – हथियार रखने या ले जाने से संबंधित अपराध)
यह रिपोर्ट बीएनएस के तहत विभिन्न धाराओं के अनुप्रयोग, आबकारी अधिनियम की विशिष्ट धाराओं (36-सी और 36-च), और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के उपयोग को दर्शाती है, जो छात्रों के लिए व्यावहारिक कानून अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण है।
रायपुर जिले अंतर्गत सभी थानों के बीते दिनों में डेली सिचुएशन रिपोर्ट जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल में …..
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