Naxalite ordinance factory सुकमा, 04 नवंबर| छत्तीसगढ़ के अति-नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी और निर्णायक सफलता हासिल की है। एंटी-नक्सल ऑपरेशन के तहत कार्रवाई करते हुए, सुरक्षाबलों की टीम ने घने जंगल में चल रही नक्सलियों की गुप्त ऑर्डिनेंस फैक्ट्री (हथियार निर्माण इकाई) का भंडाफोड़ किया और उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस फैक्ट्री से न केवल 17 राइफलें मिली हैं, बल्कि भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया गया है।
Bilaspur train accident : कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर, 6 की मौत, राहत-बचाव जारी
ऑपरेशन स्थल: गोमगुड़ा का घना जंगल
यह बड़ी कार्रवाई सुकमा जिले के गोमगुड़ा इलाके के दुर्गम और घने जंगलों में की गई। विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप (DRG) की विशेष टीम ने इस क्षेत्र में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया। वरिष्ठ अधिकारियों के प्रत्यक्ष निर्देशन में चलाए जा रहे इस विशेष एंटी-नक्सल ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य नक्सलियों की आपूर्ति श्रृंखला और उनके आधारभूत ढांचे को तोड़ना था।
हथियारों का जखीरा और निर्माण सामग्री बरामद
जब DRG की टीम ने इस गुप्त ठिकाने पर दबिश दी, तो उन्हें वहां से हथियारों का एक बड़ा जखीरा मिला, जो नक्सलियों की युद्धक क्षमताओं को दिखाता है। मौके से बरामद मुख्य सामग्री में शामिल हैं:
- 17 राइफलें (Rifles): ये राइफलें संभवतः स्थानीय रूप से या फैक्ट्री में ही निर्मित की जा रही थीं।
- हथियार बनाने की मशीनें: इस फैक्ट्री में मशीनों का उपयोग किया जा रहा था, जो बताता है कि नक्सली बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन कर रहे थे।
- गन पार्ट्स (बंदूकों के कलपुर्जे): बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के गन पार्ट्स मिले हैं, जिनका उपयोग असेंबलिंग के लिए किया जाना था।
- भारी मात्रा में निर्माण सामग्री: इसमें हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, विस्फोटक और अन्य उपकरण शामिल हैं।
सुरक्षाबलों ने मौके पर ही इस पूरी फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया, जिससे नक्सलियों की भविष्य में हथियार बनाने की योजना को गहरा झटका लगा है।



More Stories
CG : छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी, स्कूलों के समय में हुआ बदलाव, आदेश जारी
Disease Outbreak : दूषित पानी का कहर दूसरे गांव में फैल रही बीमारी, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
Chhattisgarh High Court decision : छत्तीसगढ़ हाई-कोर्ट ने पिता को अविवाहित बेटी का भरण-पोषण और शादी का खर्च देने का आदेश बरकरार रखा