नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अदालत के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनके व्यापक टैरिफ को अवैध करार दिया गया था।
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अदालती दस्तावेजों में ट्रंप प्रशासन ने दलील दी कि ये टैरिफ यूक्रेन में शांति स्थापित करने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति ने हाल ही में रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए भारत से रूसी ऊर्जा उत्पादों की खरीद पर टैरिफ लगाने को अधिकृत किया है।
ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह कदम यूक्रेन में शांति बहाल करने के लिए उठाए गए वैश्विक प्रयासों का अहम पहलू है। वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले में निर्णायक साबित होगा।

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