रायपुर: जिले में अब बोर कराने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। जिले में मानसुन क्रियाशील हो गया हे इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम को 01 जुलाई से शिथिल कर दिया गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया हे।
उल्लेखनीय है कि जिले में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत 01 अप्रैल से जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके तहत ही बोर कराने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
CG BREAKING: जमीन विवाद ने लिया हिंसक मोड़, युवक पर चाकू और कूकर के ढक्कन से जानलेवा हमला
More Stories
रिश्वत लेते आबकारी उपनिरीक्षक रंगेहाथ पकड़ा, एसीबी ने की कार्रवाई
पानी में डूबने से दो मौतें, मासूम और वृद्ध महिला की हुई जान
CG NEWS: महिला से छेड़छाड़ का मामला, नगर पंचायत अध्यक्ष थाने तलब