CG Traffic News : रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ई-चालान से असंतुष्ट वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी ई-चालान में गलती, गलत नियम के तहत कार्रवाई या अन्य किसी विसंगति की शिकायत करने के लिए अब निर्धारित व्यवस्था के तहत आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ई-चालान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई और निराकरण के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) को शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) नियुक्त किया है। वाहन चालक चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
ई-चालान की शिकायतों के लिए नियुक्त हुए अधिकारी
डिजिटल व्यवस्था के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों के चालान जारी किए जाते हैं। हालांकि, कई बार वाहन चालकों को चालान में दर्ज जानकारी, वाहन नंबर, उल्लंघन की श्रेणी या कार्रवाई की वैधता को लेकर आपत्ति हो सकती है। ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहन चालकों को अपनी बात रखने और ई-चालान से जुड़ी विसंगतियों के निराकरण के लिए एक निर्धारित माध्यम उपलब्ध कराना है। इससे शिकायतों की सुनवाई व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी।
चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर करें आपत्ति
ई-चालान से असंतुष्ट वाहन चालकों को निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखना होगा। वे चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अपनी शिकायत या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसलिए यदि किसी वाहन चालक को लगता है कि उसके वाहन का चालान गलत तरीके से जारी किया गया है, तो उसे समय रहते संबंधित अधिकारी के समक्ष मामला प्रस्तुत करना चाहिए।
आपत्ति दर्ज करते समय चालान से संबंधित सभी जानकारियां स्पष्ट रूप से देना जरूरी होगा, ताकि शिकायत की जांच करने में सुविधा हो सके।
ऐसे दर्ज कराएं ई-चालान के खिलाफ शिकायत
ई-चालान को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए वाहन चालक इन बातों का ध्यान रखें:
- सबसे पहले अपने ई-चालान की जानकारी और चालान नंबर सुरक्षित रखें।
- चालान में दर्ज वाहन नंबर, तारीख और कथित यातायात उल्लंघन की जांच करें।
- यदि चालान में गलती है, तो उसके समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज या साक्ष्य तैयार रखें।
- अपनी शिकायत अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात), रायपुर, जो शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, के समक्ष निर्धारित माध्यम से प्रस्तुत करें।
- शिकायत दर्ज करने से पहले संबंधित कार्यालय से आवेदन जमा करने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि कर लें।

