PM Fasal Bima Yojana : रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दी है। अब पात्र किसान निर्धारित तिथि तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
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इन फसलों का होगा बीमा
खरीफ सीजन 2026 के लिए जिले में निम्न फसलों को अधिसूचित किया गया है—
- धान (सिंचित एवं असिंचित)
- मक्का
- उड़द
- मूंगफली
किन परिस्थितियों में मिलेगा बीमा लाभ?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को निम्न परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है—
- बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति
- पौध रोपाई में विफलता
- सूखा
- जलभराव (जलप्लावन)
- ओलावृष्टि
- अन्य स्थानीय प्राकृतिक आपदाएं
- फसल कटाई के बाद प्राकृतिक कारणों से होने वाला नुकसान
72 घंटे के भीतर दें नुकसान की सूचना
फसल क्षति होने पर किसान 72 घंटे के भीतर केन्द्र सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 पर सूचना दर्ज करा सकते हैं, ताकि दावा प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके।
मौसम को देखते हुए बीमा कराने की अपील
उप संचालक कृषि, सक्ती ने बताया कि इस वर्ष अल-नीनो के संभावित प्रभाव के कारण मौसम में अनिश्चितता बनी हुई है। मानसून में देरी, समय से पहले समाप्त होने तथा लंबे शुष्क दौर की आशंका को देखते हुए किसानों से फसल बीमा अवश्य कराने की अपील की गई है।
उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 619.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 729.5 मिमी वर्षा हुई थी।
कैसे कराएं फसल बीमा?
- ऋणी किसान संबंधित सेवा सहकारी समिति या बैंक के माध्यम से बीमा करा सकते हैं।
- गैर-ऋणी किसान लोक सेवा केंद्र (CSC), संबंधित बैंक, वित्तीय संस्था या बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।
- किसान स्वयं भी प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- ऋण पुस्तिका (यदि लागू हो)
- बी-1 एवं पी-2 दस्तावेज
- फसल संबंधी आवश्यक जानकारी
किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, निकटतम सीएससी सेंटर अथवा संबंधित बैंक से संपर्क कर समय रहते फसल बीमा करा सकते हैं।

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