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छत्तीसगढ़ में व्यापार लाइसेंस नीति में ऐतिहासिक बदलाव: छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत, PSB से सरल होगी लोन की प्रक्रिया

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा व्यापार अनुज्ञप्ति (Trade License) के संबंध में लिए गए एक नए और एकसमान निर्णय ने राज्य के छोटे उद्यमियों और व्यापारियों में नई उम्मीद जगा दी है। यह निर्णय विशेष रूप से गुमटी, कच्ची दुकानों और घूमकर व्यवसाय करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

अधिवक्ता एवं सलाहकार अनिल कुमार देवांगन के अनुसार, यह नई नीति न केवल व्यापार को व्यवस्थित करेगी, बल्कि छोटे उद्यमों के आर्थिक विकास में PSB भी एक ‘गेम चेंजर’ साबित होगी। इस एकसमान नीति से व्यापारियों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी।

नई व्यापार शुल्क संरचना: एक नज़र में

राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापार शुल्क की गणना चार श्रेणियों में की जाएगी, जो इस प्रकार हैं:

श्रेणी विवरण शुल्क (प्रति फिट)
सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर से कम 4₹ / फिट
7.5 मीटर से 15 मीटर तक 5₹ / फिट
15 मीटर से अधिक 6₹ / फिट
व्यापार परिसर मोहल्ला / कॉलोनी 4₹ / फिट
छोटे एवं मध्यम बाजार 5₹ / फिट
वृहद बाजार 6₹ / फिट

अन्य व्यापारिक श्रेणियाँ:

  • गुमटी / कच्ची दुकान: 250₹ (एकमुश्त)

  • वाहन द्वारा व्यापार:

    • मोटर / मिनी ट्रक / पिकअप / वैन / जीप आदि: 400₹

    • ऑटो रिक्शा / तीन पहिया वाहन आदि: 250₹

“PSB Loan in 59 Minutes” से मिलेगा वित्तीय संबल

अधिवक्ता अनिल कुमार देवांगन ने जानकारी दी कि व्यापार अनुज्ञप्ति न केवल स्थानीय व्यवसाय के लिए जरूरी है, बल्कि यह भारत सरकार और लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा संचालित “PSB Loan in 59 Minutes” योजना का लाभ उठाने के लिए भी सबसे सरल दस्तावेजी मार्ग बनेगा।

इस योजना के तहत, छोटे व्यापारी 10,000 रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक के ऋण की डिजिटल मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर काम कर रहे छोटे उद्यमियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए तैयार की गई है।

अधिक जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें?

व्यापार अनुज्ञप्ति बनवाने और सरकारी लोन योजनाओं की प्रक्रिया को समझने के लिए व्यापारी निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:

  • निकटतम चॉइस सेंटर (CHOICE Center): किसी भी कार्यदिवस में संपर्क करें।

  • अधिवक्ता अनिल देवांगन (अमलीडीह, रायपुर): आप कार्यालयीन समय में 0771-4043499 पर कॉल कर सकते हैं।

  • व्हाट्सएप द्वारा जानकारी:

    • सीधे इस लिंक पर क्लिक करें: व्हाट्सएप लिंक

    • अथवा 7909312025 नंबर पर ‘PSB’ लिखकर व्हात्सप्प मैसेज भेजें।

यह नीति राज्य में व्यापार को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे छत्तीसगढ़ के छोटे व्यापारी अब मुख्यधारा के आर्थिक तंत्र से जुड़कर अपनी प्रगति सुनिश्चित कर सकेंगे।

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