CG NEWS : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए रायपुर सेंट्रल जेल में निरुद्ध छात्र को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने मामले की अर्जेंट हियरिंग करते हुए यह राहत दी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जानकारी के अनुसार, छात्र वर्तमान में रायपुर केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। छात्र की ओर से नीट परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले की गंभीरता और परीक्षा की निर्धारित तिथि को देखते हुए कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने रायपुर पुलिस अधीक्षक (एसपी) और केंद्रीय जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि छात्र को उचित सुरक्षा और निगरानी में परीक्षा केंद्र तक ले जाया जाए तथा परीक्षा समाप्त होने के बाद पुनः जेल वापस लाने की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छात्र के शिक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बताया गया है कि आवेदक छात्र को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 108 के तहत दर्ज अपराध के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ पुलिस थाना खमतराई, जिला रायपुर में अपराध क्रमांक 430/2026 दर्ज है, जिसके संबंध में वह वर्तमान में जेल में निरुद्ध है।
हाईकोर्ट के इस आदेश को शिक्षा के अधिकार और न्यायिक संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी मामले में आरोपी होने मात्र से छात्र को अपनी शैक्षणिक परीक्षा में शामिल होने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता, बशर्ते सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।

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