CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेत खनन और खदानों के संचालन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में अब रेत खदानों के संचालन का अधिकार केवल पारंपरिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निगमों और कंपनियों को भी संचालन की अनुमति दी जाएगी। सरकार के इस फैसले को खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, राजस्व वृद्धि और अवैध खनन पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
खनिज विभाग के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत निगम, सार्वजनिक उपक्रम तथा निर्धारित पात्रता रखने वाली कंपनियां रेत खदानों के संचालन में भाग ले सकेंगी। इससे रेत के उत्खनन, परिवहन और वितरण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से रेत खनन में व्याप्त अनियमितताओं और अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। साथ ही खनन से प्राप्त होने वाले राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। पिछले कुछ वर्षों से रेत खदानों के संचालन और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं, जिन्हें दूर करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
नई नीति के तहत पर्यावरणीय नियमों और खनन संबंधी सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा। संबंधित एजेंसियों और कंपनियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार ही खनन कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण और नदी तंत्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया तो रेत की उपलब्धता में सुधार होगा और निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री समय पर मिल सकेगी। इससे बाजार में रेत की कीमतों को नियंत्रित रखने में भी मदद मिल सकती है।
हालांकि, विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस फैसले को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि खनन गतिविधियों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ने से पारदर्शिता और पर्यावरणीय निगरानी को और मजबूत करने की आवश्यकता होगी।
फिलहाल सरकार नई व्यवस्था को लागू करने की दिशा में आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर रही है। आने वाले समय में रेत खदानों के आवंटन और संचालन से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

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