CG NEWS : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सनसनीखेज हत्या मामले में विशेष न्यायाधीश (NIA) अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अवैध संबंध के शक में पत्नी की निर्मम हत्या कर शव के टुकड़े करने और नकली नोट छापने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
शव के टुकड़े कर पानी की टंकी में छिपाया
मामले के अनुसार, आरोपी ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक करते हुए उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने साक्ष्य छिपाने के लिए शव के टुकड़े कर उन्हें पानी की टंकी में छिपा दिया। घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी।
नकली नोट छापने का भी खुलासा
जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से नकली नोट भी बरामद हुए थे। इससे यह मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने हत्या के साथ-साथ साक्ष्य मिटाने और नकली नोट रखने के आरोप भी जोड़े।
कोर्ट ने सुनाई अलग-अलग सजाएं
विशेष न्यायाधीश (NIA) कोर्ट ने आरोपी को हत्या, साक्ष्य मिटाने और नकली नोट रखने के मामलों में अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने सभी मामलों में सख्त सजा सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा दी।
कठोर सजा से मिला कड़ा संदेश
अदालत के इस फैसले को गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के जघन्य अपराधों में सख्त सजा जरूरी है, ताकि समाज में भय बना रहे और अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।
