Officers Leave Cancelled : रायपुर/गरियाबंद। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश के संबंधित जिलों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 8 मई को जारी निर्वाचन कार्यक्रम के बाद से उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जहां मतदान होना है।
चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए गरियाबंद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
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निर्वाचन कार्य में लगे कर्मियों के लिए सख्त निर्देश
कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बिना पूर्व अनुमति के अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। आदेश इस प्रकार हैं:
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अवकाश पर पूर्ण प्रतिबंध: निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी सरकारी सेवकों की छुट्टियां चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक रद्द कर दी गई हैं।
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मुख्यालय छोड़ने पर रोक: संबंधित क्षेत्रों के कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
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अनुशासनात्मक कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने या चुनावी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8 मई से लागू हुई आचार संहिता
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 8 मई से ही उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। इसका अर्थ है कि इन क्षेत्रों में अब किसी भी नई सरकारी योजना की घोषणा या भूमिपूजन जैसे कार्य नहीं किए जा सकेंगे। प्रशासन का पूरा ध्यान अब शांतिपूर्ण मतदान और सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्रित है।
पारदर्शी चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उपचुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए सभी सेक्टर अधिकारियों को सक्रिय रहने और मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
“पंचायत उपचुनाव की प्रक्रिया को त्रुटिहीन तरीके से पूरा करना अनिवार्य है। सभी विभागों के तालमेल से हम एक सफल चुनाव सुनिश्चित करेंगे।”
पंचायत उपचुनाव 2026
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अधिसूचना जारी: 8 मई 2026
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आचार संहिता: संबंधित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू।
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मुख्य आदेश: अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश पर रोक।

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