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April 6, 2026

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Corporation’S Strict Warning : 30 अप्रैल तक जमा करें संपत्तिकर, चूके तो देना होगा 17% भारी सरचार्ज; प्रशासन ने दी अंतिम मोहलत

दुर्ग | 06 अप्रैल, 2026 दुर्ग नगर पालिक निगम प्रशासन ने शहर के संपत्ति मालिकों के लिए टैक्स अदायगी को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। निगम ने करदाताओं को राहत देते हुए संपत्तिकर (Property Tax) जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल, 2026 कर दिया है। हालांकि, इस राहत के साथ प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि इस समय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं किया गया, तो डिफॉल्टर्स को भारी आर्थिक दंड भुगतना होगा।

17% सरचार्ज का देना होगा झटका

निगम अधिकारियों के मुताबिक, जो करदाता 30 अप्रैल तक अपने बकाया टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, उन पर 17 प्रतिशत की दर से अधिभार (सरचार्ज) लगाया जाएगा। यह जुर्माना पिछले सभी बकाया और चालू वर्ष के टैक्स पर लागू होगा। प्रशासन का उद्देश्य वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद लंबित राजस्व की वसूली को तेज करना है।

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क्यों बढ़ाई गई तारीख?

दरअसल, मार्च महीने में सर्वर की तकनीकी खराबी और बैंक छुट्टियों के कारण कई नागरिक अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। नागरिकों की सुविधा और राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए निगम आयुक्त ने तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने इसे उन लोगों के लिए ‘अंतिम अवसर’ बताया है जो अब तक किसी कारणवश अपना टैक्स जमा नहीं कर सके हैं।

छुट्टियों में भी खुलेंगे निगम के कैश काउंटर

करदाताओं की भीड़ और सुविधा को देखते हुए निगम ने विशेष व्यवस्था की है:

  • ऑनलाइन भुगतान: नागरिक निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं।

  • विशेष काउंटर: वार्ड कार्यालयों और मुख्य कार्यालय में अतिरिक्त कैश काउंटर खोले गए हैं।

  • अवकाश में सुविधा: 30 अप्रैल तक आने वाले शनिवार और अन्य सार्वजनिक अवकाशों के दौरान भी टैक्स काउंटर खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन की अपील: अंतिम दिनों की भीड़ से बचें

नगर निगम प्रशासन ने अपील की है कि करदाता 30 अप्रैल का इंतजार न करें और अंतिम दिनों की तकनीकी समस्याओं या भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द भुगतान करें। जो लोग बार-बार नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं करेंगे, निगम उनके खिलाफ कुर्की (Property Attachment) जैसी सख्त कार्रवाई करने पर भी विचार कर रहा है।

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