मनेन्द्रगढ़: छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को अपना E-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर राशन कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं।
क्यों जरूरी है e-KYC?
संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, निर्देशों के अनुसार, राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और अपात्र लोगों को सूची से बाहर करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। e-KYC के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन का लाभ केवल वास्तविक और जीवित हितग्राहियों को ही मिल रहा है।
किसे कराना होगा e-KYC?
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सभी सदस्य: राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का सत्यापन अनिवार्य है।
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अपवाद: 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है।
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अनिवार्यता: यदि परिवार के किसी एक सदस्य का भी e-KYC अधूरा रहता है, तो उस सदस्य का नाम कार्ड से काटा जा सकता है।
कैसे कराएं e-KYC? (प्रक्रिया)
हितग्राही अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य की दुकान (Ration Shop) पर जाकर अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड दिखाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
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कार्डधारी को उचित मूल्य दुकान पर लगे ई-पॉस (e-POS) मशीन पर अपना अंगूठा (Biometric) लगाना होगा।
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आधार डेटा से मिलान होते ही e-KYC की प्रक्रिया सफल हो जाएगी।
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यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है।
प्रशासन की अपील और सख्त रुख
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जिले में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे हितग्राही हैं जिनका सत्यापन लंबित है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि:
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निर्धारित तिथि के बाद e-POS मशीन से उन सदस्यों के नाम स्वतः हट जाएंगे जिनका e-KYC नहीं हुआ है।
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नाम कटने की स्थिति में भविष्य में राशन मिलना बंद हो जाएगा।
“सभी कार्डधारी समय रहते अपनी नजदीकी राशन दुकान पर जाकर e-KYC पूर्ण करा लें, ताकि आगामी महीनों में राशन प्राप्ति में कोई असुविधा न हो।” — जिला खाद्य अधिकारी, MCB

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