- नया नियम: रायपुर नगर निगम ने 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है।
- सीमा तय: किसी भी निजी आयोजन (शादी, बर्थडे, पार्टी) में 100 से अधिक मेहमानों की उपस्थिति पर निगम को सूचना देना अनिवार्य।
- जुर्माना: जानकारी छिपाने या कचरा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरना होगा।
Chhattisgarh Waste Management Law , रायपुर — राजधानी रायपुर में अब जश्न का गणित पूरी तरह बदलने वाला है। शादी हो या बर्थडे पार्टी, अब रिश्तेदारों को कार्ड भेजने से पहले आपको नगर निगम की ‘परमिशन पिच’ पर उतरना होगा। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर आपके मेहमानों की संख्या 100 का आंकड़ा पार करती है, तो इसकी लिखित सूचना एडवांस में देनी होगी। यह नियम किसी खेल की नई गाइडलाइंस की तरह 1 अप्रैल से पूरे शहर में प्रभावी हो जाएगा।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ‘नया रोस्टर’: क्यों सख्त हुआ निगम?
नगर निगम का यह कदम शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया एक बड़ा ‘डिफेंसिव’ मूव है। आयोजनों के बाद सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर फैलने वाले कचरे को रोकने के लिए अब सीधे आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- डेडलाइन: नई पॉलिसी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
- अनिवार्यता: कैटरिंग, कचरा निस्तारण और मेहमानों की संभावित संख्या का ब्यौरा पहले देना होगा।
- निगरानी: निगम की टीमें औचक निरीक्षण करेंगी और उल्लंघन पाए जाने पर ‘ऑन द स्पॉट’ पेनल्टी लगाएंगी।
अधिकारियों का मानना है कि बड़े आयोजनों से निकलने वाला गीला और सूखा कचरा अक्सर नालियों और खाली प्लॉटों में डंप कर दिया जाता है, जिससे शहर की रैंकिंग गिरती है। अब इस ‘वेस्ट गेम’ को कंट्रोल करने के लिए आयोजकों की जवाबदेही तय कर दी गई है।
“हम शहर की सफाई व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। बड़े आयोजनों में कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। 100 से अधिक मेहमानों की सूचना मिलने से हमारी टीम को व्यवस्था बनाने में आसानी होगी। जो लोग नियमों को तोड़ेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
— आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर

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