समीक्षा बैठक में खुली पोल: दिसंबर तक नहीं हुआ टैक्स निर्धारण
यह निलंबन 14 जनवरी 2026 को आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का परिणाम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में शासन ने पाया कि पंडरिया नगर पालिका ने दिसंबर 2025 तक संपत्तियों के नए कर (Property Tax) निर्धारण का कार्य शुरू ही नहीं किया था। इसके कारण नगर पालिका के खजाने में होने वाली राजस्व वसूली पूरी तरह पिछड़ गई। शासन ने इसे प्रशासनिक अक्षमता और गंभीर कदाचार माना है।
अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया मामला
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सीएमओ ने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में रुचि नहीं ली। नए कर निर्धारण का कार्य समय पर न होना विकास कार्यों को भी प्रभावित करता है। निलंबन अवधि के दौरान अभिताभ शर्मा का मुख्यालय क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर तय किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
विभागीय आदेश के मुख्य अंश
“वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर निर्धारण कार्य में देरी और राजस्व वसूली की अपेक्षित प्रगति न होना कर्तव्यों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। इसे गंभीर कदाचार मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।”
— अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
सीएमओ के निलंबन के बाद अब पंडरिया नगर पालिका में राजस्व वसूली के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, जल्द ही किसी अन्य अधिकारी को पंडरिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाएगा ताकि संपत्तियों के कर निर्धारण और वसूली की प्रक्रिया को मार्च 2026 की समय सीमा से पहले पूरा किया जा सके। स्थानीय नागरिकों के लिए अब बकाया टैक्स जमा करने और नए असेसमेंट की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिल सकता है।

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