शादी का झांसा और आर्थिक शोषण: क्या है पूरा मामला?
पीड़िता, जो बालोद जिले में महिला आरक्षक के पद पर तैनात है, ने कुछ महीने पहले डौंडी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार, दिलीप उइके ने पीड़िता को शादी का भरोसा दिलाकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि गर्भवती होने पर आरोपी ने उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती गर्भपात करवाया। इसके अलावा, अधिकारी पर पीड़िता का आर्थिक शोषण करने का भी आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी थी, जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबन का आदेश जारी किया।
“लोक सेवक द्वारा इस तरह का आचरण सेवा नियमों का घोर उल्लंघन है। पुलिस की प्राथमिक जांच रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच जारी रहेगी।”
— आदेश प्रति, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD), छत्तीसगढ़

More Stories
CG Crime : कार शोरूम के CEO पर छेड़छाड़ का आरोप, महिला कर्मचारी ने सरेआम की पिटाई
Indore Honeytrap-2 Case : छत्तीसगढ़ के DIG का नाम सामने, कई राज्यों तक फैला नेटवर्क
CG Youth Congress Election 2026 : युवा कांग्रेस चुनाव 2026 का बिगुल’ 29 मई से नामांकन शुरू, डिजिटल सदस्यता से होगी पूरी प्रक्रिया