नई दिल्ली/धार।सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में पूजा और नमाज के समय को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंदू पक्ष दोपहर 12 बजे तक पूजा कर सकेगा, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेगा। इसके बाद हिंदू पक्ष को शाम 4 बजे से पुनः पूजा करने की अनुमति होगी।
यह आदेश अखंड पूजा वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों पक्षों के धार्मिक अधिकारों का संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नियम के अनुसार पूजा और नमाज दोनों ही समयानुसार संपन्न हो सकेंगे और किसी भी पक्ष के धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं होगा।
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सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से विवादित स्थल पर शांति बनाए रखने और दोनों समुदायों के बीच समझौता स्थापित करने की कोशिश की गई है। फैसला आते ही दोनों पक्षों ने इसे सम्मानजनक और संतुलित कदम करार दिया है।
इस आदेश से धार की भोजशाला में लंबे समय से चले आ रहे विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की उम्मीद बढ़ गई है।

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