नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस केस में पांच आरोपियों को जमानत देने की अनुमति दे दी है, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट के इस फैसले को मामले की कानूनी दिशा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पाने वाले आरोपियों के मामले में कहा कि लंबे समय से ट्रायल पूरा न होना और परिस्थितियों का आकलन करते हुए उन्हें राहत दी जा रही है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं माना जाएगा।
वहीं, उमर खालिद और शरजील इमाम को लेकर कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। दोनों आरोपियों को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।

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